लव जिहाद विवादः केरल उच्च न्यायालय ने ईसाई महिला को मुस्लिम पति के साथ जाने की दी अनुमति

Story by  एटीवी | Published by  [email protected] | Date 19-04-2022
लव जिहाद विवादः केरल उच्च न्यायालय ने ईसाई महिला को मुस्लिम पति के साथ जाने की दी अनुमति
लव जिहाद विवादः केरल उच्च न्यायालय ने ईसाई महिला को मुस्लिम पति के साथ जाने की दी अनुमति

 

आवाज द वाॅयस /कोच्चि (केरल)

केरल उच्च न्यायालय ने जोइसना मैरी जोसेफ के पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का निपटारा कर दिया. कोर्ट ने उसकी बेटी ने शेजिन नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति से षादी कर ली है. इसके बाद लव जिहाद को लेकर विवाद शुरू हो गया था.

उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने जोइसना को शेजिन के साथ भेजा दिया. महिला ने अदालत में प्रस्तुत होकर बताया कि उसे किसी ने बंदी नहीं बनाया . वह अपनी सहमति से शेजिन के साथ गई है. जोइसना के पिता ने पहले पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसे अवैध हिरासत में रखा गया है.

शेजिन सीपीआईएम की युवा शाखा डीवाईएफआई की सदस्य हैं.इससे पहले कोझीकोड जिले के एक माकपा नेता ने जोइसना के पिता के इस आरोप का समर्थन किया था कि अंतरधार्मिक विवाह लव जिहाद का हिस्सा है.