लोकसभा ने मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक, 2025 पारित किया

Story by  एटीवी | Published by  [email protected] | Date 07-08-2025
Lok Sabha passed the Manipur Goods and Services Tax Amendment Bill, 2025
Lok Sabha passed the Manipur Goods and Services Tax Amendment Bill, 2025

 

नई दिल्ली

लोकसभा ने गुरुवार को मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 को पारित कर दिया। यह विधेयक वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद द्वारा अनुमोदित निर्णयों को लागू करने के उद्देश्य से लाया गया है।

यह विधेयक मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2025 का स्थान लेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए सदन में प्रस्तुत किया। विधेयक को लोकसभा में ध्वनिमत से पारित किया गया, हालांकि सदन में उस समय शोरगुल का माहौल था।

वित्त मंत्री ने कहा कि यह संशोधन संवैधानिक रूप से अनिवार्य है और इसे अभी पारित करना जरूरी है।

उन्होंने कहा, "यदि इसे अभी पारित नहीं किया गया, तो राज्य को उन संशोधनों को लागू करने में कठिनाई होगी जिन्हें परिषद पहले ही मंजूरी दे चुकी है। इससे राज्य की राजस्व वसूली प्रभावित होगी, क्योंकि उन्हें कुछ वस्तुओं पर कर लगाने का अधिकार नहीं रहेगा।"

विधेयक में मणिपुर GST अधिनियम, 2017 की धारा 9 में संशोधन का भी प्रावधान है, जिससे राज्य को मानव उपभोग हेतु शराब के निर्माण में प्रयुक्त, बिना डिनैचर किया गया एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ENA) या रेक्टिफाइड स्पिरिट पर राज्य कर लगाने की अनुमति दी जाएगी।

GST परिषद, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करती हैं और जिसमें राज्यों के मंत्री सदस्य होते हैं, ने अक्टूबर 2023 में हुई अपनी 52वीं बैठक में मानव उपभोग हेतु शराब के निर्माण में प्रयुक्त ENA को GST के दायरे से बाहर रखने की सिफारिश की थी।