Live rats, houseflies: FDA suspends license of Mumbai's iconic 'Rustom' ice cream parlour over food safety violations
मुंबई (महाराष्ट्र)
महाराष्ट्र खाद्य और औषधि प्रशासन (FDA) ने मुंबई के मशहूर आइसक्रीम आउटलेट 'रुस्तम' का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। आउटलेट में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के नियमों का गंभीर उल्लंघन पाया गया, जिसमें जीवित चूहे, मक्खियां और एक्सपायर हो चुके खाद्य पदार्थ मिलना शामिल है। FDA की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मुंबई के चर्चगेट इलाके में वीर नरीमन रोड पर ब्रेबोर्न स्टेडियम हाउस में स्थित 'रुस्तम' आइसक्रीम पार्लर के खिलाफ यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि आउटलेट 'शेड्यूल 4' में बताई गई स्वच्छता संबंधी आवश्यकताओं का पालन नहीं कर रहा था।
निरीक्षण के दौरान कई गंभीर कमियां पाई गईं, जैसे परिसर में जीवित चूहों और मक्खियों का होना, कोल्ड चेन ऑपरेशन का ठीक से काम न करना, ज़रूरी रिकॉर्ड न रखना और एक्सपायर हो चुके खाद्य उत्पादों का मिलना। इन गंभीर उल्लंघनों को देखते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32(3) के तहत खाद्य लाइसेंस को तुरंत सस्पेंड करने का आदेश जारी किया गया। 'रुस्तम' मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित और पुराने आइसक्रीम आउटलेट्स में से एक है। 1953 में के. रुस्तम ईरानी द्वारा स्थापित, 'रुस्तम एंड कंपनी' अपने खास आइसक्रीम सैंडविच के लिए मशहूर है। आज यह मुंबई की खान-पान की विरासत का एक अहम हिस्सा है, जो मरीन ड्राइव के पास बड़ी संख्या में लोगों को किफायती दाम पर खुशी (आइसक्रीम) परोसता है।
इसके साथ ही, धुले के 'होटल पाटिलवाड़ा' का खाद्य व्यवसाय लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि यह बिना वैध लाइसेंस के चल रहा था, जो खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंसिंग और पंजीकरण) विनियम, 2011 का उल्लंघन था। नागपुर के पांचपाओली में डॉ. अंबेडकर मार्ग पर स्थित 'हीरा स्वीट्स प्राइवेट लिमिटेड' का लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि निरीक्षण के दौरान परिसर में एक मरा हुआ चूहा मिला, जबकि पास में ही खाद्य उत्पादन का काम चल रहा था; यह खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंसिंग और पंजीकरण) विनियम, 2011 के शेड्यूल 4 के भाग II का उल्लंघन था।