Kerala: Voters can update details after January 30, final voter list to be released on February 21
आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रतन यू. केलकर ने कहा कि मतदाता सूची के 2026 के मसौदा प्रकाशन से संबंधित 30 जनवरी की समय सीमा के बाद भी केरल के मतदाताओं को अपने विवरण में सुधार या अद्यतन करने के अवसर मिलेंगे।
उन्होंने शुक्रवार को एक बयान में बताया कि 23 दिसंबर, 2025 को मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित होने से लेकर 30 जनवरी, 2026 तक विभिन्न प्रकार के आवेदन स्वीकार किए गए, जिनमें नए नाम जोड़ने, व्यक्तिगत विवरण में सुधार करने, पते में परिवर्तन दर्ज करने या मतदाता सूची से नाम हटाने के अनुरोध शामिल थे। अधिकारियों को निवासियों से मतदाता के रूप में अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 के आवेदन प्राप्त हुए, जबकि प्रवासी भारतीय नागरिकों ने फॉर्म 6ए का उपयोग किया।
बयान में बताया गया कि जिन मतदाताओं को सूची में त्रुटियों को सुधारने या अपना पता अद्यतन करने की आवश्यकता थी, उन्होंने फॉर्म-8 भरा और फॉर्म-7 का उपयोग नाम हटाने के अनुरोध के लिए किया गया।
केलकर ने बताया कि इस अवधि के दौरान प्रस्तुत सभी आपत्तियों, शिकायतों और आवेदनों की अब निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से जांच की जाएगी।
सभी स्वीकृत परिवर्तनों सहित अंतिम मतदाता सूची 21 फरवरी को प्रकाशित होने वाली है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोग 30 जनवरी के बाद भी फॉर्म जमा कर सकते हैं, हालांकि इन आवेदनों पर अंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी।