"Justice for survivor is still incomplete": Actress Manju Warrier on 2017 Kerala actress assault case court verdict
तिरुवनंतपुरम (केरल)
अभिनेत्री मंजू वारियर ने 2017 अभिनेत्री हमला मामले पर एर्नाकुलम प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट के फैसले को "अधूरा" बताया, और कहा कि जबकि अपराध करने वालों को सज़ा दी गई है, कथित मास्टरमाइंड अभी भी आज़ाद है।
इस हफ्ते की शुरुआत में, एर्नाकुलम प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट ने 2017 अभिनेत्री हमला मामले में सभी छह दोषियों को 20 साल की कड़ी कैद की सज़ा सुनाई थी।
अपने इंस्टाग्राम पर, अभिनेत्री मंजू वारियर ने कहा, "मुझे माननीय न्यायालय के लिए बहुत सम्मान है। लेकिन इस मामले में, पीड़िता के लिए न्याय अभी भी अधूरा है। केवल अपराध करने वालों को ही सज़ा मिली है।"
'थूवल कोट्टारम' अभिनेत्री ने मामले के कथित मास्टरमाइंड की आज़ादी को "डरावना" बताया।
"जिस दिमाग ने इस जघन्य कृत्य की योजना बनाई और इसे अंजाम दिया, वह कोई भी हो, अभी भी आज़ाद घूम रहा है, और यह डरावना है। न्याय तभी पूरा होगा जब इस अपराध के पीछे हर किसी को जवाबदेह ठहराया जाएगा।"
उन्होंने आगे कहा, "यह सिर्फ एक पीड़िता के लिए नहीं है। यह हर लड़की, हर महिला, हर इंसान के लिए है जो अपने कार्यस्थलों पर, सड़कों पर और जीवन में बिना किसी डर के, सिर ऊंचा करके, साहस के साथ चलने का हकदार है। उसके साथ। तब, अब, और हमेशा।"
जस्टिस हनी एम वर्गीस द्वारा दिए गए फैसले में आरोपियों को बलात्कार के इरादे से अपहरण (भारतीय दंड संहिता की धारा 366), आपराधिक साजिश (IPC 120B) और गैंगरेप (IPC 376D) का दोषी पाया गया।
प्रत्येक दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, और भुगतान न करने पर एक साल की अतिरिक्त कैद होगी। पहले आरोपी, पल्सर सुनी को IT एक्ट के तहत पांच साल की अतिरिक्त सज़ा मिली, लेकिन कोर्ट ने साफ किया कि सभी सज़ाएं एक साथ चलेंगी।
सेशन कोर्ट ने इस मामले में मलयालम एक्टर और आठवें आरोपी दिलीप को बरी कर दिया था।
यह मामला एक ऐसी एक्ट्रेस से जुड़ा था जो मलयालम, तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम करती थी और आरोप है कि 17 फरवरी, 2017 की रात को कुछ लोगों ने उसकी कार में घुसकर उसे किडनैप किया और उसके साथ छेड़छाड़ की।