जम्मू-कश्मीर: आतंकवादियों को पनाह देने पर आवासीय संपत्ति कुर्क

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 24-07-2025
Jammu and Kashmir: Residential property confiscated for sheltering terrorists
Jammu and Kashmir: Residential property confiscated for sheltering terrorists

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली 

जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में आतंकवादियों को पनाह देने के लिए इस्तेमाल की गई एक आवासीय संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर दिया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.
 
पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत यह कार्रवाई की गई है. उन्होंने बताया कि उत्तरी कश्मीर के सोपोर में स्थित इस संपत्ति का इस्तेमाल आतंकवादियों को आश्रय और रसद सहायता देने के लिए किया गया था.
 
प्रवक्ता ने बताया कि कुर्क की गई संपत्ति एकमंजिला मकान है. उन्होंने बताया कि यह संपत्ति सोपोर के रेबन इलाके के निवासी जावेद अहमद डार की है.
 
उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई यूएपीए और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के संबंध में की गई है.
 
उन्होंने बताया कि जांच के दौरान यह पाया गया कि उक्त संपत्ति का जानबूझकर इस्तेमाल आतंकवादियों को छिपाने और उन्हें ठहराने के लिए किया गया.
 
प्रवक्ता ने बताया कि आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए जाने और सक्षम प्राधिकारी से अनुमति मिलने के बाद उक्त संपत्ति को यूएपीए के कानूनी प्रावधानों के तहत कुर्क किया गया है.