मुंबई में लोक व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के मद्देनजर 23 जुलाई से छह अगस्त तक निषेधाज्ञा लागू

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 20-07-2026
In view of the possibility of public order deteriorating in Mumbai
In view of the possibility of public order deteriorating in Mumbai

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली

 
मुंबई पुलिस ने 23 जुलाई से छह अगस्त तक सार्वजनिक स्थानों पर पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगाने संबंधी निषेधाज्ञा लागू करने का सोमवार को आदेश दिया। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम शांति भंग होने और लोक व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका के मद्देनजर उठाया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत पुलिस उपायुक्त (ऑपरेशन) अकबर पठान द्वारा जारी आदेश में जुलूस निकालने, लाउडस्पीकर एवं ध्वनि-विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल, बैंड-बाजे तथा जुलूसों में पटाखे फोड़ने पर भी रोक लगाई गई है।
 
आदेश में कहा गया है कि विभिन्न स्रोतों से मिली सूचनाओं से लोक व्यवस्था भंग होने, मानव जीवन के लिए खतरा उत्पन्न होने तथा संपत्ति के नुकसान की आशंका व्यक्त की गई है और इसी कारण एहतियाती उपाय करना आवश्यक हो गया है।
 
आदेश के अनुसार, "ये प्रतिबंध 23 जुलाई को रात 12 बजकर एक मिनट से लागू होकर छह अगस्त की मध्यरात्रि तक मुंबई पुलिस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में प्रभावी रहेंगे।"
 
हालांकि, विवाह समारोह और उनसे जुड़े कार्यक्रमों, अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमों और शवयात्राओं, कंपनी, क्लब और सहकारी समितियों की वैधानिक बैठकों, क्लब एवं संगठनों की नियमित कार्य संबंधी सामाजिक बैठकों तथा सिनेमाघरों, थिएटर और अन्य सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों पर होने वाली सभाओं को इस आदेश से छूट दी गई है।
 
अदालतों, सरकारी कार्यालयों और स्थानीय निकायों में सरकारी कार्य के लिए होने वाले जमावड़े, स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों की शैक्षणिक गतिविधियों तथा कारखानों, दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सामान्य व्यापारिक गतिविधियों के लिए होने वाली सभाएं भी इस आदेश के दायरे में नहीं आएंगी।
 
आदेश में संबंधित जोन के पुलिस उपायुक्तों और उनके पर्यवेक्षी अधिकारियों की अनुमति से आयोजित अन्य सभाओं और जुलूसों को भी छूट प्रदान की गई है।