V.P. Suhara‘s fight for justice for Muslim women finds its strength in Quran and the Constitution
एम. श्रीलता
जब कुछ महीने पहले वी. पी. सुहारा ने इस रिपोर्टर से बात की, तो वे एक ऐसी एक्टिविस्ट लगीं जो बहुत जल्दी में थीं। कई छोटी-छोटी फ़ोन कॉल्स के बीच हुई बातचीत के टुकड़ों से जो अक्सर अचानक खत्म हो जाती थीं यह साफ़ पता चला कि वे उन गलतियों को सुधारने के लिए बेताब थीं जिनका सामना मुस्लिम महिलाएं रोज़ाना करती हैं; ये गलतियां इस्लाम में दिए गए उनके अधिकारों की गलत व्याख्या के कारण होती हैं।
उन अधूरी बातचीत में वे बस यही कहना चाह रही थीं कि गलतियां न तो उनके धर्म में हैं और न ही देश के संविधान में। गलतियां धर्म के पालन और उसकी व्याख्या के तरीके में हैं। यह संविधान और इस्लाम द्वारा न्याय और निष्पक्षता के वादों और मुस्लिम महिलाओं की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनकी कमी के बीच के बड़े अंतर की बात है।
वी. पी. सुहारा ने अपने घर में रिश्तेदारों के अनुभवों से ही ज़िंदगी की शुरुआत में इन सच्चाइयों को समझ लिया था। उनकी पूरी ज़िंदगी केरल और उसके बाहर मुस्लिम समाज में कुछ खास रीति-रिवाजों को लेकर उठे सवालों और शक की पुष्टि करती रही है। बराबरी को लेकर घर के अंदर भी सवाल उठते हैं जैसे संपत्ति का बंटवारा, किसी नुकसान के बाद की खामोशी, और चुपचाप महिलाओं को पीछे हटने और अपने अधिकारों का दावा न करने के लिए मजबूर करना। वी. पी. सुहारा कहती हैं: "बचपन के अनुभवों ने ही मुझे इस तरह सोचने पर मजबूर किया। पहले मुझे लगा कि ये समस्याएं सिर्फ़ मेरे घर में हैं। बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये अनुभव बहुत से लोगों के थे।" जो बात निजी लग रही थी, वह धीरे-धीरे एक सिस्टम से जुड़ी समस्या के तौर पर सामने आई।
शाह बानो केस से जुड़ी बहस ने उस समझ को और गहरा किया। सुहारा के लिए, यह मुद्दा कभी सिर्फ़ एक फ़ैसले तक सीमित नहीं था। "समस्या सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं थी। मुझे तब एहसास हुआ कि असली मुद्दा पर्सनल लॉ (व्यक्तिगत कानून) था, जो औपनिवेशिक दौर में बना था।" “1937 में लागू हुआ मुस्लिम पर्सनल लॉ उन लोगों ने बनाया था जिन्हें इस्लाम की सही समझ नहीं थी।
इससे पहले, 1906 में सर डी. एफ. मुल्ला ने 'प्रिंसिपल्स ऑफ़ मोहम्मदन लॉ' लिखी थी, और शरीयत कानून की कई व्याख्याएँ वहीं से ली गई थीं। बाद में, 1939 में इस कानून में बदलाव किया गया। इसकी व्याख्याएँ गलत थीं और उन्हें ऐसे लोगों ने किया था जो मुसलमानों के असल जीवन के अनुभवों को नहीं समझते थे।” उनका मानना है कि बाद में की गई व्याख्याएँ भी उसी मूल व्याख्या पर आधारित हैं, जो ब्रिटिश कानूनी व्यवस्था से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। उन्हें लगता है कि अब इसे ठीक करने का सही समय आ गया है।

इससे उन्हें यह भी एहसास हुआ कि न्याय उनके धर्म के खिलाफ़ नहीं है। वह कहती हैं, “पैगंबर की आस्था महिलाओं के खिलाफ़ नहीं है। समस्या कुरान में नहीं, बल्कि उसकी व्याख्याओं में है।” उनका कहना है कि जिसे धार्मिक सच्चाई के तौर पर पेश किया जाता है, वह अक्सर चुनिंदा बातों को पढ़ने और ऐतिहासिक गलतफहमियों से तय होता है। 1980 के दशक के आखिर में, वह सार्वजनिक जीवन में पूरी तरह से शामिल हो गईं; उन्होंने महिलाओं के साथ काम किया और उनके असल जीवन के अनुभवों को ध्यान से सुना। “जब मैंने तीन तलाक़ और बहुविवाह जैसे मुद्दों पर महिलाओं के साथ बातचीत शुरू की, तब मुझे समझ आया कि यह समस्या असल में कितनी गहरी है।” अन्याय का एक और बड़ा कारण विरासत से जुड़ा मामला था।
उनका कहना है कि पर्सनल लॉ में विरासत के नियमों की व्याख्या इस तरह की जाती है जो महिलाओं के खिलाफ़ होती है। "अक्सर इन्हीं कानूनों की वजह से पारिवारिक रिश्तों में खटास आती है।" वह सीधे तौर पर इस असंतुलन की ओर इशारा करती हैं: "जब भाई को दो हिस्से और बहन को सिर्फ़ एक हिस्सा मिलता है, तो यह बराबरी के बारे में क्या बताता है?" लेकिन वह कहती हैं कि नतीजे यहीं खत्म नहीं होते। "हमने ऐसे कई मामले देखे हैं जिनमें हिस्सा मिलने के बाद बहनों को परिवार से बाहर निकाल दिया जाता है।" और विधवाओं के लिए स्थिति और भी मुश्किल हो सकती है:
"ऐसी कई महिलाएं हैं जिनके पति की मौत के बाद उनके पास कुछ नहीं बचता और पति का परिवार उन्हें असुरक्षा की स्थिति में धकेल देता है।" जो बात सामने आती है, वह सिर्फ़ कागज़ पर असमानता नहीं है, बल्कि असल ज़िंदगी का एक पैटर्न है जहाँ कानून और व्यवहार मिलकर लोगों को अलग-थलग कर देते हैं। उन्हें लगता है कि आस्था और संविधान, दोनों में ही न्याय की गुंजाइश है। "हमारे संविधान में धर्म के नाम पर किसी को भी अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।" उनकी मांग साफ़ है: "हम यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की मांग नहीं कर रहे हैं। हम तो बस उस न्याय की मांग कर रहे हैं जिसकी गारंटी संविधान देता है।"
यह फ़र्क उनके लिए मायने रखता है, खासकर मौजूदा राजनीतिक माहौल में। "डर इसलिए है क्योंकि आज सत्ता में बैठे लोग बहुसंख्यकवादी सोच रखते हैं। इसीलिए लोग यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को लेकर सतर्क हैं।" लेकिन वह इस डर को अपने अंदर उठने वाले सवालों को दबाने नहीं देतीं। "बराबरी की मांग को किसी और चीज़ का समर्थन नहीं माना जा सकता। हम न्याय की मांग कर रहे हैं।" सुहारा को याद है कि कैसे 80 के दशक में महिलाओं के मुद्दे सामने आए, जब महिला आयोग बना और कवयित्री, पर्यावरण और जेंडर एक्टिविस्ट सुगाताकुमारी मुस्लिम महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय के सवाल उठाती थीं।

तभी उन्हें लगा कि मुस्लिम महिलाओं को खुद अपनी बात रखनी चाहिए। "हमें लगा कि हमारे मुद्दों को हमें ही उठाना होगा। इसी तरह हमने संगठित होना शुरू किया।" फ़ोरम और सामूहिक मंचों के ज़रिए, मुस्लिम महिलाओं ने ऐसे अनुभव सामने लाने शुरू किए जो लंबे समय से अनकहे थे। "बहुत से लोग हमें फ़ोन करते हैं और अपनी परेशानियां बताते हैं। जब हम कॉलेजों में जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि बहुत से लोग अभी भी इन मुद्दों से अनजान हैं।" वह कहती हैं, एक साल पहले वह जनपथ पर विरोध प्रदर्शन कर रही थीं और मांग कर रही थीं कि संपत्ति में विरासत से जुड़ा एक प्राइवेट मेंबर बिल संसद में पेश किया जाए। “हम उस न्याय की मांग कर रहे हैं जिसका वादा संविधान करता है।”
यह एक सीधी-सी मांग है, लेकिन इसमें बहुत वज़न है क्योंकि यह मांग समुदाय के भीतर से, धर्म के भीतर से और हज़ारों मुस्लिम महिलाओं के अपने अनुभवों से निकली है। वह अपनी बात पर अड़ी हुई हैं और इसी वजह से, अपने ही धर्म के कई लोगों की आलोचना के बावजूद, उनकी दलील मज़बूत है।