इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका पर उच्च न्यायालय ने एनआईए से मांगा जवाब

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  [email protected] | Date 15-05-2025
High Court seeks response from NIA on Engineer Rashid's bail plea
High Court seeks response from NIA on Engineer Rashid's bail plea

 

नई दिल्ली

— दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को आतंकवाद वित्तपोषण मामले में बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से अपना पक्ष रखने को कहा है.

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने 21 मार्च को निचली अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के आदेश के खिलाफ रशीद द्वारा दाखिल अपील पर नोटिस जारी किया.

कोर्ट ने एनआईए को यह भी निर्देश दिया कि वह रशीद द्वारा आरोप तय किए जाने को चुनौती देने वाली अलग याचिका पर भी जवाब दाखिल करे. हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि एजेंसी से जवाब केवल इस मुद्दे पर मांगा गया है कि आरोपों को चुनौती देने में करीब 1,100 दिन की देरी क्यों हुई.

अदालत ने दोनों मामलों की अगली सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तारीख तय की है.

गौरतलब है कि इंजीनियर रशीद को एनआईए ने वर्ष 2017 के कथित आतंकवाद वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तार किया था। तब से वह तिहाड़ जेल में बंद हैं.