भड़काऊ भाषण मामला : अभिषेक बनर्जी आवाज का नमूना देने मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं हुए

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 08-07-2026
Hate speech case: Abhishek Banerjee fails to appear before magistrate to give voice sample
Hate speech case: Abhishek Banerjee fails to appear before magistrate to give voice sample

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली


 
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोपी तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी समन के बावजूद आवाज का नमूना देने के लिए बुधवार को बिधाननगर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं हुए।
 
अभिषेक बनर्जी ने बिधाननगर अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी अदालत (एसडीजेएम) के उस आदेश को कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी है, जिसमें उन्हें बुधवार पूर्वाह्न 10 बजे दंडाधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया था।
 
बिधाननगर एसडीजेएम अदालत के लोक अभियोजक मो. साबिर अली ने बताया कि तृणमूल सांसद अपने आवाज का नमूना रिकॉर्ड कराने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं हुए।
 
न्यायाधीश सौगत भट्टाचार्य ने मंगलवार को निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी।
 
उच्च न्यायालय ने 21 मई को बनर्जी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए उन्हें 31 जुलाई तक किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की थी। यह राहत राज्य विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अप्रैल में एक जनसभा में उनके कथित बयानों को लेकर दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में दी गई थी।
 
उच्च न्यायालय ने तब बनर्जी को जांच में सहयोग करने और अदालत की अनुमति के बिना विदेश यात्रा पर नहीं जाने का निर्देश दिया था।