अवैध गतिविधियों पर अंकुश के लिए महाराष्ट्र साहूकारी (विनियमन) अधिनियम में संशोधन करेगी सरकार: मंत्री

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 25-02-2026
Government to amend Maharashtra Money Lending (Regulation) Act to curb illegal activities: Minister
Government to amend Maharashtra Money Lending (Regulation) Act to curb illegal activities: Minister

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली

 
 महाराष्ट्र सरकार ने अनधिकृत साहूकारों के खिलाफ राज्यव्यापी कार्रवाई शुरू कर दी है और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए साहूकारी गतिविधियों को विनियमित करने वाले मौजूदा कानून को और सख्त बनाया जाएगा। राज्य के एक मंत्री ने बुधवार को विधानसभा में यह जानकारी दी।
 
गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने कहा कि महाराष्ट्र साहूकारी (विनियमन) अधिनियम 2014 में संशोधन किया जाएगा।
 
वह सदन में उठाये गये चंद्रपुर के एक मामले पर जवाब दे रहे थे। इस मामले में एक किसान को आठ लाख रुपये का कर्ज चुकाने के लिए अपना गुर्दा बेचने पर मजबूर होना पड़ा था।
 
भोयर ने कहा, "मौजूदा कानूनों की समीक्षा की जाएगी और आरोपी साहूकारों के खिलाफ सख्त महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामला दर्ज करने की मांग पर विचार किया जाएगा।"
 
उन्होंने बताया कि चंद्रपुर के किसान (जिसे गुर्दा निकलवाने के लिए कंबोडिया ले जाया गया था) के मामले में गिरफ्तार किए गए सभी छह साहूकारों में से एक के पास भी लाइसेंस नहीं है और उनकी संपत्तियों को जब्त करने के आदेश दे दिए गए हैं।
 
इस घटना के बाद एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया और वह एक अंतरराष्ट्रीय अंग तस्करी गिरोह की जांच कर रहा है। जांच में पाया गया कि मूल राशि 9.15 लाख रुपये के मुकाबले 48.53 लाख रुपये का भुगतान करने के बावजूद पीड़ित को अंग व्यापार में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया।
 
उन्होंने कहा, "यह गिरोह तमिलनाडु के त्रिची और कंबोडिया के नोम पेन्ह तक फैला हुआ है। सोलापुर के एक बिचौलिए पर कम से कम 10 व्यक्तियों के लिए गुर्दे की बिक्री में मदद करने का संदेह है।"