गोवा: नाइटक्लब में आग मामला जिसमें 25 लोगों की जान गई थी, अदालत ने सह-मालिक अजय गुप्ता को ज़मानत दी

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 24-03-2026
Goa: Court grants bail to co-owner Ajay Gupta after nightclub fire that claimed 25 lives
Goa: Court grants bail to co-owner Ajay Gupta after nightclub fire that claimed 25 lives

 

पणजी (गोवा) 

उत्तरी गोवा के मापुसा में ज़िला अदालत ने मंगलवार को 'Birch by Romeo Lane' नाइटक्लब के सह-मालिक अजय गुप्ता को ज़मानत दे दी। पिछले साल दिसंबर में इस नाइटक्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की जान चली गई थी। गुप्ता, जिन्हें तीन महीने से भी ज़्यादा समय पहले नई दिल्ली में गिरफ़्तार किया गया था, को ज़मानत मिल गई है, उनके वकील रोहन देसाई ने ANI को बताया। 6 दिसंबर को गोवा के 'Birch by Romeo Lane' नाइटक्लब में लगी आग में 25 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। अजय गुप्ता के साथ-साथ गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा भी 'Birch by Romeo Lane' नाइटक्लब के सह-मालिक हैं।
 
आग लगने के बाद, सरकार ने कथित लापरवाही और अनिवार्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के आरोप में क्लब मालिकों के ख़िलाफ़ आपराधिक कार्यवाही शुरू की थी। गोवा पुलिस के अनुसार, क्लब में आतिशबाजी का कार्यक्रम बिना उचित अग्निशमन उपकरणों और अन्य ज़रूरी सुरक्षा उपकरणों के आयोजित किया गया था। पुलिस ने बताया कि लूथरा भाइयों को यह पता होने के बावजूद कि रेस्टोरेंट के ग्राउंड या डेक फ़्लोर पर आपात स्थिति में लोगों को बाहर निकालने के लिए कोई इमरजेंसी एग्ज़िट दरवाज़ा नहीं है, उन्होंने आतिशबाजी का शो आयोजित किया।
 
गोवा पुलिस ने 7 दिसंबर को उत्तरी गोवा के अरपोरा अंजुना पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3(5) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 105, 125, 125(a), 125(b) और 287 के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया था। इससे पहले जनवरी में, गोवा सरकार ने 'Birch by Romeo Lane' आग मामले में "लगातार लापरवाही" पाए जाने पर अरपोरा ग्राम पंचायत के सरपंच रोशन रेडकर और अरपोरा-नागोवा ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव रघुवीर बागकर को सेवा से बर्खास्त कर दिया था।
 
पंचायत निदेशालय ने नाइटक्लब दुर्घटना पर मजिस्ट्रेट जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह पाया कि सरपंच ने "ऐसी बैठकों की अध्यक्षता की, जिनमें संबंधित परिसर में पाई गई अनियमितताओं को या तो नज़रअंदाज़ कर दिया गया या फिर मौन सहमति दे दी गई।"
रिपोर्ट में कहा गया है कि 'Birch' प्रतिष्ठान को शुरू में एक अस्थायी शेड में चलाया जा रहा था, जिसे बाद में "बिना किसी रूपांतरण सनद (conversion sanad) या स्वीकृत भवन योजनाओं के" एक नाइटक्लब में बदल दिया गया था। निदेशालय ने इसे "लगातार लापरवाही" और "जनता के विश्वास का उल्लंघन" करार दिया, जिसके कारण यह आग लगी। सत्ता के पदों पर बैठे लोगों पर सवाल उठाते हुए, निदेशालय के आदेश में कहा गया, "अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो क्या होगा?"