नई दिल्ली
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नियोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे उन पात्र कर्मचारियों को स्वेच्छा से EPF योजना में शामिल करें जिन्हें अब तक छोड़ दिया गया था। इसके लिए सरकार ने छह महीने की विशेष अनुपालन अवधि दी है।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में शुरू की गई Employees’ Enrolment Scheme (EES)-2025 को हाइलाइट करते हुए बताया कि यह योजना नवंबर 2025 से छह महीने तक लागू रहेगी। इसके तहत नियोक्ता 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच EPF कवरेज से बाहर रह गए कर्मचारियों को शामिल कर सकते हैं और पुराने अनुपालन की अनियमितताओं को नियमित कर सकते हैं।
EES-2025 के तहत, यदि कर्मचारियों की कटौती पहले नहीं हुई थी, तो नियोक्ता केवल अपने हिस्से का योगदान, धारा 7Q के तहत ब्याज, लागू प्रशासनिक शुल्क और अधिकतम 100 रुपये के दंड के साथ जमा करेंगे। इसे EPFO की तीनों योजनाओं के तहत पूर्ण अनुपालन माना जाएगा।
EPFO ने सभी नियोक्ताओं से अपील की है कि वे इस सीमित, एकबारगी अवसर का लाभ उठाएं और "सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा" के राष्ट्रीय दृष्टिकोण में योगदान दें। EPFO ने यह भी बताया कि चिन्हित डिफ़ॉल्ट नियोक्ताओं को SMS और ईमेल के माध्यम से इस योजना की जानकारी दी जाएगी, ताकि वे EES-2025 के तहत अपनी देनदारियों को नियमित कर सकें।