बहराइच दंगे मामले में आठ आरोपियों पर रासुका के तहत कार्रवाई

Story by  एटीवी | Published by  [email protected] | Date 03-10-2025
Eight accused in the Bahraich riots case to face action under the National Security Act.
Eight accused in the Bahraich riots case to face action under the National Security Act.

 

बहराइच (उत्तर प्रदेश)

बहराइच में पिछले वर्ष दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान भड़की सांप्रदायिक हिंसा के मामले में जिला प्रशासन ने आठ आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की है।

जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने 30 सितंबर को यह आदेश जारी किया था, जिसकी औपचारिक घोषणा गुरुवार को पुलिस द्वारा की गईपुलिस अधीक्षक रामनयन सिंह द्वारा जारी बयान के अनुसार, अक्टूबर 2024 में महसी तहसील के महाराजगंज क्षेत्र में दुर्गा विसर्जन जुलूस के दौरान डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ, जो देखते ही देखते सांप्रदायिक हिंसा में तब्दील हो गया

इस हिंसा में 22 वर्षीय हिंदू युवक रामगोपाल मिश्रा की गोली लगने से मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए थे। उग्र भीड़ ने घरों, दुकानों, अस्पताल, मोटरसाइकिलों और कारों में आगजनी कर भारी नुकसान पहुँचाया था।

जिन आठ आरोपियों पर रासुका लगाया गया है, उनके नाम हैं:
मारूफ अली, ननकऊ, मोहम्मद फैहीम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद जीशान, जावेद, शुएब खान और सैफ अली।

पुलिस के अनुसार, ये सभी आरोपी घटना के बाद से जेल में बंद हैं।

पुलिस अधीक्षक की सिफारिश और पुलिस अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई जिले में कानून व्यवस्था, सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है।

इस वर्ष दुर्गा विसर्जन जुलूस शुक्रवार को प्रस्तावित हैं, ऐसे में प्रशासन किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए सतर्कता बरत रहा है।