जालंधर (पंजाब)
प्रवर्तन निदेशालय (ED), जालंधर ने इंडियन कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के सेक्रेटरी अजय सहगल को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया है। यह मामला पंजाब सरकार से सनटेक सिटी प्रोजेक्ट के लिए धोखाधड़ी करके 'जमीन के इस्तेमाल में बदलाव' (CLU) हासिल करने के लिए नकली सहमति पत्र जमा करने से जुड़ा है। ED ने पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक FIR के आधार पर जांच शुरू की। यह FIR उन किसानों से मिली शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी, जिनकी सहमति को CLU हासिल करने के लिए जाली बनाया गया था। यह गिरफ्तारी शुक्रवार को हुई।
ED की जांच में पता चला कि इंडियन कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी के अजय सहगल ने 15 जमीन मालिकों की 30.5 एकड़ जमीन के संबंध में नकली सहमति पत्र तैयार किए थे। इन नकली सहमति पत्रों के आधार पर, आरोपी संस्था/व्यक्ति (व्यक्तियों) को एक रियल एस्टेट मेगा प्रोजेक्ट, जिसका नाम 'सनटेक सिटी' है, विकसित करने के लिए 'जमीन के इस्तेमाल में बदलाव' (CLU) की अनुमति दी गई थी। CLU हासिल करने के लिए ये सहमति पत्र जमीन मालिकों के जाली हस्ताक्षरों और अंगूठे के निशानों के साथ तैयार किए गए थे।
इससे पहले, ED ने 7 मई को इंडियन कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी और ABS टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े आठ ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया था। तलाशी की कार्रवाई के दौरान, संपर्क व्यवसायी नितिन गोहेल की बालकनी से, बालकनी के जाल के नीचे से 21 लाख रुपये की नकदी नीचे फेंक दी गई थी, जो नीचे सड़क पर बिखर गई। बाद में ED के अधिकारियों ने वह नकदी बरामद कर ली। आवासीय भूखंडों के अलावा, अजय सहगल ने नकली सहमति पत्रों के आधार पर प्राप्त CLU का उपयोग करके 'ला कैनेला' नामक एक आवासीय बहुमंजिला परिसर और 'डिस्ट्रिक्ट 7' नामक एक वाणिज्यिक परिसर भी विकसित किया।
इसके अलावा, ED की जांच में यह भी पता चला कि इन प्रोजेक्ट्स में इकाइयां (units) RERA से पंजीकरण और मंजूरी मिलने से पहले ही बेची जा रही थीं। आरोपियों ने इन अवैध और अनाधिकृत प्रोजेक्ट्स से 200 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री की है। यह भी खुलासा हुआ कि अजय सहगल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए आरक्षित भूखंडों को अभी तक एस्टेट ऑफिसर, ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) को हस्तांतरित नहीं किया है। यह भी पता चला है कि हाई कोर्ट में हुई चर्चाओं के विपरीत, 30 एकड़ ज़मीन के लिए सिर्फ़ आंशिक CLU रद्द किया गया है। ऐसा Suntec City को अपना बचा हुआ स्टॉक बेचने में मदद करने के लिए किया गया है, जिसके तहत 'पंजाब क्षेत्रीय और नगर योजना और विकास अधिनियम' की धारा 90 के बजाय धारा 85 के तहत कार्रवाई की गई है।
DTCP और GMADA में अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और सरकारी अधिकारियों की भूमिका की भी जाँच की जा रही है। ED इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियाँ करने की प्रक्रिया में है, और साथ ही GMADA के शीर्ष अधिकारियों और अन्य सरकारी अधिकारियों तक पहुँचने की कोशिश कर रही है, जिन्होंने इस धोखाधड़ी में अजय सहगल का साथ दिया और बदले में रिश्वत ली। ED एक गहन जाँच कर रही है, जिससे GMADA और 'नगर और ग्राम योजना विभाग' में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। इन विभागों ने Suntec City और ऐसे ही कई अन्य डेवलपर्स को अवैध लाभ के बदले मंज़ूरी दी, जिससे पंजाब के गरीब किसानों और ज़मीन मालिकों की कीमत पर रियल एस्टेट डेवलपर्स को फ़ायदा पहुँचाया गया।