बीआरएस विधायकों की अयोग्यता: न्यायालय ने तेलंगाना विस अध्यक्ष से दो सप्ताह में स्थिति रिपोर्ट मांगी

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 16-01-2026
Disqualification of BRS MLAs: Court seeks status report from Telangana Assembly Speaker in two weeks
Disqualification of BRS MLAs: Court seeks status report from Telangana Assembly Speaker in two weeks

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली

 
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष से सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल हुए बीआरएस विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं के निपटारे की स्थिति के बारे में दो सप्ताह में जानकारी देने को कहा।

न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने अध्यक्ष को अयोग्यता याचिकाओं के निपटारे के लिए उठाए गए कदमों को दर्शाते हुए एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। अध्यक्ष ने कार्यवाही समाप्त करने के लिए आठ सप्ताह का समय मांगा था।
 
विधानसभा अध्यक्ष की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी और मुकुल रोहतगी ने बताया कि सात मामलों में फैसला सुनाया जा चुका है, जबकि एक मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया है।
 
सिंघवी ने कहा ‘‘अध्यक्ष आंखों की सर्जरी कराने के कारण सभी अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय नहीं ले सके हैं’’ और उन्होंने कार्यवाही पूरी करने के लिए आठ सप्ताह का समय मांगा।
 
भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायकों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दामा शेषाद्री नायडू ने कहा कि अध्यक्ष को बार-बार समय नहीं दिया जा सकता क्योंकि उन्होंने अदालत के निर्देशों का पालन नहीं किया है।