पंचशील-चिराग दिल्ली रोड पर कथित रोड रेज की घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 15-09-2026
Delhi Police take action after alleged road rage incident on Panchsheel-Chirag Delhi stretch
Delhi Police take action after alleged road rage incident on Panchsheel-Chirag Delhi stretch

 

नई दिल्ली 
 
दक्षिण दिल्ली में 'रोड रेज' (सड़क पर गुस्से या झगड़े) का एक मामला सामने आया है। मयंक वर्मा नाम के एक X यूज़र ने वीडियो पोस्ट करके दावा किया कि वह रोड रेज का शिकार हुए हैं। सोमवार को X पर एक पोस्ट में वर्मा ने कहा, "हुंडई अल्काज़ार (Hyundai Alcazar) में सवार इस व्यक्ति ने पहले मेरी कार को बाईं ओर से टक्कर मारी और फिर रोड रेज शुरू कर दिया। यह घटना 14/09/2026 को सुबह 9:38 बजे पंचशील से चिराग दिल्ली के बीच हुई।"
 
मंगलवार को इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए दक्षिण दिल्ली के DCP ने कहा, "उक्त वाहन के मालिक और ड्राइवर को हौज खास पुलिस स्टेशन बुलाया गया, जहां उचित कानूनी कार्रवाई की गई और ड्राइवर पर लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए जुर्माना लगाया गया। दिल्ली पुलिस सभी वाहन चालकों से ज़िम्मेदारी से गाड़ी चलाने की अपील करती है—आपकी सुरक्षित ड्राइविंग न केवल आपकी, बल्कि सड़क पर मौजूद हर व्यक्ति की सुरक्षा करती है।" इस बीच, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) की एक अन्य घटना में, गुरुग्राम पुलिस ने रविवार को गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर हुई हिट-एंड-रन घटना के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
 
बाइक सवार सिया को टक्कर मारने के आरोपी कल्याण बैंसला को राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार किया गया। साथ ही, गुरुग्राम पुलिस ने मामले में BNS की धारा 109 भी जोड़ी है। पुलिस के बयान के अनुसार, "गोल्फ कोर्स रोड पर एक कार द्वारा महिला बाइक सवार को टक्कर मारने का वीडियो वायरल होने के बाद, गुरुग्राम पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया और सेक्टर-56 पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया। गहन जांच और CCTV फुटेज के विस्तृत विश्लेषण के बाद, मामले में BNS की धारा 109 (हत्या का प्रयास) जोड़ी गई है, जिसमें 10 साल तक की जेल का प्रावधान है।" गुरुग्राम पुलिस ने चेतावनी जारी करते हुए कहा, "कानून के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।" गुरुग्राम पुलिस आरोपी के खिलाफ़ सख़्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।"
 
यह गिरफ़्तारी तब हुई जब सेक्टर 56 के स्टेशन हाउस ऑफ़िसर (SHO) मनोज कुमार की अगुवाई वाली एक टीम ने दक्षिण दिल्ली के कालकाजी में पीड़िता के घर जाकर उसका विस्तृत बयान दर्ज किया और पहले से दर्ज FIR में नई सख़्त धाराएँ जोड़ीं। यह मामला रविवार सुबह गुरुग्राम के गोल्फ़ कोर्स रोड पर हुई एक घटना से जुड़ा है, जब सिया अपने साथी बाइकर्स के साथ बाइक चला रही थी। बैसला नाम के व्यक्ति ने, जो चार-पहिया गाड़ी चला रहा था, कथित तौर पर उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गई। पुलिस इस घटना को संदिग्ध हिट-एंड-रन मामला मानकर जांच कर रही है।
 
14 सितंबर को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो पर पुलिस के सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल की नज़र पड़ने के बाद गुरुग्राम के सेक्टर-56 पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि कार ने आक्रामक तरीके से उसका पीछा किया, धमकी भरे इशारे किए और भागने से पहले जान-बूझकर उसकी दो-पहिया गाड़ी को टक्कर मारी। इससे पहले दिन में, सिया ने ड्राइवर के लिए कड़ी सज़ा की मांग करते हुए कहा कि दिल्ली-NCR की मुख्य सड़कों पर लापरवाही से गाड़ी चलाने और आक्रामक 'रोड रेज' (सड़क पर गुस्से में की गई हरकत) के कारण महिलाएं खुद को ज़्यादा असुरक्षित महसूस करती हैं।
 
सिया ने आरोप लगाया कि जब उसने दूरी बनाए रखने और गाड़ी की किसी भी लापरवाह हरकत से बचने की कोशिश की, तो कार ड्राइवर ने लेन बदली और उसकी बाइक को टक्कर मार दी।