दिल्ली पुलिस ने मेटा प्लेटफॉर्म्स पर 'बच्चों के यौन शोषण' से जुड़ी कथित सामग्री को लेकर FIR दर्ज की: NHRC

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 05-11-2026
Delhi Police registers FIR over alleged 'Child Sexual Abuse' content on Meta platforms: NHRC
Delhi Police registers FIR over alleged 'Child Sexual Abuse' content on Meta platforms: NHRC

 

नई दिल्ली 
 
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने मेटा (Meta) द्वारा संचालित प्लेटफॉर्मों पर 'बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री' (CSEAM) की उपलब्धता के संबंध में एक FIR दर्ज की है। 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में, कानूनगो ने कहा, "हमारे निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, दिल्ली पुलिस ने @MetaIndia द्वारा संचालित प्लेटफॉर्मों पर 'बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री' (CSEAM) की उपलब्धता को लेकर एक FIR दर्ज की है।"
 
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इससे पहले 16 सितंबर को, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने CSEAM विज्ञापनों से जुड़ी अपनी जांच के सिलसिले में मेटा इंडिया के प्रबंध निदेशक (MD) और प्रमुख को फिर से तलब किया था, और उसी दिन सुनवाई भी तय की गई थी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, NCPCR ने 3 जुलाई को मेटा को एक नोटिस जारी कर इस मामले में कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा था। एक हफ्ते बाद मेटा ने अपना जवाब सौंपा। इस जवाब के बाद, NCPCR ने मामले के तथ्यों का पता लगाने के लिए एक औपचारिक जांच शुरू करने का फैसला किया।
 
चल रही जांच के हिस्से के रूप में, आयोग ने बुधवार को होने वाली सुनवाई के लिए मेटा इंडिया के MD और प्रमुख को फिर से तलब किया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, 'बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री' (CSEAM) के मामले में NCPCR की लगातार कार्रवाई के चलते मेटा ने बाल यौन शोषण के मामलों की रिपोर्टिंग से जुड़ी अपनी नीति में बदलाव किया है। सूत्रों ने बताया कि मेटा ने अब ऐसे मामलों की जानकारी 'इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर' (14C) को देना शुरू कर दिया है। एक अन्य मामले में, जो बेंगलुरु में कैपजेमिनी (Capgemini) द्वारा संचालित एक डे-केयर सेंटर में कथित बाल दुर्व्यवहार से जुड़ा है, NCPCR ने कंपनी के उपाध्यक्ष को 16 सितंबर को सुनवाई के लिए तलब किया है।
 
इससे पहले, मेटा के एक प्रवक्ता ने ऑनलाइन बाल शोषण और इससे जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी। मेटा के प्रवक्ता ने कहा, "हमारे प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हम सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे अपराध करने वालों को जवाबदेह ठहराया जाए।" प्रवक्ता ने आगे कहा, "इस तरह के नुकसान से निपटने के प्रयासों को और मजबूत करने के लिए, मेटा अब बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों की रिपोर्ट सीधे 'इंडियन साइबरक्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (14C)' द्वारा संचालित साइबरक्राइम पोर्टल पर करेगा।"
 
मेटा कई प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाता है, जिनमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम शामिल हैं। इन प्लेटफॉर्म पर मेटा ने ऐसे उपाय लागू किए हैं, जिनका उद्देश्य बच्चों से जुड़े हानिकारक कंटेंट का पता लगाना और उसे रोकना है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला 'इंडियन साइबरक्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (14C)', कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय, क्षमता निर्माण और तकनीक-आधारित समाधानों के जरिए साइबर अपराधों के खिलाफ देश की प्रतिक्रिया को मजबूत करने का काम करता है।