जंतर-मंतर प्रदर्शन पर पुलिस का बयान, हिंसा और हिरासत की खबरों से इनकार

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 20-07-2026
Delhi Police denies reports of
Delhi Police denies reports of "violence" or detentions at Jantar Mantar, says protest being "handled professionally"

 

नई दिल्ली 

सोशल मीडिया पर जंतर-मंतर पर तनाव की खबरों के बीच, दिल्ली पुलिस ने सोमवार को एक बयान जारी किया। इसमें 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के विरोध प्रदर्शन को संभालने के दौरान "कहीं-कहीं हिंसा/हिरासत" की खबरों का खंडन किया गया। पुलिस ने X पर कहा, "मीडिया के कुछ हिस्सों ने जंतर-मंतर पर दिल्ली पुलिस द्वारा हिंसा/हिरासत की छिटपुट घटनाओं का ज़िक्र किया है। हम बताना चाहते हैं कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और विरोध प्रदर्शन को पेशेवर तरीके से संभाला जा रहा है।"
 
बयान में आगे कहा गया, "सभी से अनुरोध है कि वे किसी भी अफ़वाह या गलतफहमी पर ध्यान न दें और शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में दिल्ली पुलिस की मदद करें।" यह घटनाक्रम तब हुआ जब दिल्ली पुलिस ने संसद भवन की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया। जंतर-मंतर से शुरू हुए इस प्रदर्शन के कारण राष्ट्रीय राजधानी में भारी ट्रैफिक जाम लग गया, क्योंकि बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे।
 
CJP के विरोध मार्च और आगामी सत्र, दोनों को संभालने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स के कई जवान पास में तैनात किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि नई दिल्ली ज़िले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 (जो पहले CrPC की धारा 144 के बराबर थी) के तहत निषेधाज्ञा लागू है। एडवाइजरी के अनुसार, विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और पांच या उससे ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है, सिवाय जंतर-मंतर पर तय विरोध स्थल के, जहाँ पहले से अनुमति ली गई हो। पुलिस ने कहा कि 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने के कारण, सार्वजनिक सुरक्षा, सुरक्षित व्यक्तियों की सुरक्षा और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतज़ाम किए गए हैं।
 
दिल्ली पुलिस ने चेतावनी दी कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 और कानून के अन्य लागू प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।