मालवीय नगर होटल आग मामला: बांग्लादेशियों को फर्जी भारतीय आईडी दिलाने का आरोप

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 05-06-2026
Delhi Malviya Nagar hotel Fire: Lovkesh Bajaj allowed Bangladeshi nationals to obtain Indian IDs using his address, says Delhi Police
Delhi Malviya Nagar hotel Fire: Lovkesh Bajaj allowed Bangladeshi nationals to obtain Indian IDs using his address, says Delhi Police

 

नई दिल्ली 
 
दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली के मालवीय नगर स्थित 'फ्लोरिश स्टेज़ होटल' के मालिक लवकेश बजाज ने कथित तौर पर दो बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय पहचान दस्तावेज हासिल करने और देश में अवैध रूप से रहने के लिए अपने घर का पता इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी। इसी होटल में लगी आग में 21 लोगों की मौत हो गई थी। दिल्ली पुलिस के बयान के मुताबिक, पूछताछ के दौरान बजाज ने माना कि उसने पैसे के बदले बांग्लादेशी नागरिकों - स्वीटी सरकार और उनकी बेटी पुष्पो सरकार - को भारतीय पहचान दस्तावेज (पासपोर्ट सहित) हासिल करने के लिए छतरपुर स्थित अपने घर का पता इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी।
 
यह मामला 29 जनवरी, 2025 को दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि स्वीटी सरकार, पुष्पो सरकार और पुष्पो का नाबालिग बेटा कथित तौर पर धोखाधड़ी से हासिल किए गए भारतीय पहचान दस्तावेजों (आधार कार्ड और पासपोर्ट सहित) का इस्तेमाल करके दिल्ली में रह रहे थे। पुलिस ने बताया कि भारतीय पासपोर्ट हासिल करने के लिए स्वीटी सरकार द्वारा दिए गए पते की जांच से जांच अधिकारी बजाज तक पहुंचे, जिसने कथित तौर पर पैसे के बदले इस प्रक्रिया में मदद की थी।
 
इसके बाद, पुलिस ने इस मामले में लवकेश बजाज, स्वीटी सरकार और पुष्पो सरकार को गिरफ्तार कर लिया। जांच पूरी होने के बाद, आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। कानून के अनुसार उचित कानूनी कार्रवाई के लिए पुष्पो सरकार के नाबालिग बेटे के संबंध में भी एक पुलिस सूचना रिपोर्ट (PIR) सौंपी गई है।
 
इस बीच, मालवीय नगर में 'फ्लोरिश स्टेज़ होटल' के मालिक बजाज को आग लगने की उस घटना के सिलसिले में चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है, जिसमें 28 लोग घायल भी हुए थे।
 
दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद बजाज को साकेत कोर्ट में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMFC) भानु प्रताप सिंह के सामने पेश किया गया। पुलिस ने उस पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिनमें धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या), धारा 326(g) (आग से नुकसान पहुंचाना), धारा 324(5) (संपत्ति को नुकसान पहुंचाना), धारा 125 (दूसरों की जान और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना) और धारा 287 (आग के मामले में लापरवाही बरतना) शामिल हैं। 3 जून की सुबह मालवीय नगर के हौज़ रानी इलाके में 'फ्लोरिश स्टे होटल' में आग लग गई। FIR के मुताबिक, इस घटना में 21 लोगों की मौत हो गई और 28 अन्य घायल हो गए।