हिरासत में मारपीट पर जेल अधिकारियों से जवाब तलब

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 17-07-2026
Delhi High Court seeks response from Jail authorities over alleged custodial assault of inmates
Delhi High Court seeks response from Jail authorities over alleged custodial assault of inmates

 

नई दिल्ली 

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को जेल अधिकारियों से तीन कैदियों (जिनमें एक दोषी भी शामिल है) के साथ जेल में मारपीट के आरोपों पर जवाब मांगा। हाई कोर्ट ने उस हेड वार्डन को भी अगली सुनवाई की तारीख पर पेश होने का निर्देश दिया है, जिस पर मारपीट के आरोप हैं। आरोप है कि वार्डन ने दोषी आशीष उर्फ ​​विक्की के साथ मारपीट की क्योंकि उसने 15,000 रुपये की 'प्रोटेक्शन मनी' (सुरक्षा के नाम पर वसूली) की मांग पूरी नहीं की थी। आरोप है कि आशीष के साथ 26 जून को मारपीट की गई थी। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और विकास महाजन की डिवीजन बेंच ने संबंधित जेल सुपरिटेंडेंट से जवाब मांगा। हाई कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि घटना की तारीख का CCTV फुटेज अगली तारीख, यानी 29 जुलाई को कोर्ट में पेश किया जाए।
 
जेल अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे कैदियों की जांच और इलाज दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में करवाएं, और जेल मेडिकल ऑफिसर को अगली सुनवाई की तारीख पर मेडिकल रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। आशीष उर्फ ​​विक्की की ओर से वकील दिगंत मिश्रा पेश हुए और उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता और दो अन्य कैदियों के साथ 15 दिन पहले मारपीट की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि 'प्रोटेक्शन मनी' की मांग पूरी न करने पर उनके साथ मारपीट की गई थी।
 
यह भी कहा गया कि जेल स्टाफ ने कैदियों को मेडिकल इलाज नहीं दिया। राज्य की ओर से एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (APP) रितेश बाहरी पेश हुए और उन्होंने कहा कि ये सामान्य घटनाएं हैं। यहां तक ​​कि एक जेल कैदी की हत्या दूसरे कैदियों ने कर दी थी। मेडिकल रिपोर्ट मंगवाई जानी चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा कि यह सामान्य बात नहीं है। ऐसी घटनाओं से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। यह भी बताया गया कि दो अन्य कैदियों के मामले में, ट्रायल कोर्ट ने CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था।