कानपुर व्यापारी मौत मामला: HC ने इंस्पेक्टर की जमानत पर CBI से मांगा जवाब

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 10-07-2026
Delhi HC seeks CBI response on UP Police inspector's bail plea in Kanpur businessman's death case
Delhi HC seeks CBI response on UP Police inspector's bail plea in Kanpur businessman's death case

 

नई दिल्ली 

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को वर्ष 2021 के गोरखपुर व्यापारी मनीष गुप्ता मृत्यु प्रकरण में गिरफ्तार उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह की नियमित जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया। न्यायालय ने सीबीआई से स्थिति रिपोर्ट तलब करते हुए मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को निर्धारित की है।
 
यह मामला 27 सितंबर 2021 को गोरखपुर के एक होटल में पुलिसकर्मियों द्वारा कथित मारपीट के बाद व्यवसायी मनीष गुप्ता की मृत्यु से जुड़ा है। पुलिसकर्मियों के आरोपी होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी तथा मुकदमे की सुनवाई नई दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी।
 
न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने आरोपी की ओर से अधिवक्ता कन्हैया सिंघल द्वारा दायर जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा और नामावली (नॉमिनल रोल) भी तलब की। सीबीआई की ओर से अधिवक्ता रिपुदमन भारद्वाज ने नोटिस स्वीकार करते हुए स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगा।
 
मामले में कुल छह पुलिसकर्मी आरोपी हैं। जनवरी 2023 में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट सितंबर 2023 में पहले ही खारिज कर चुका है। उस समय न्यायालय ने कहा था कि उपलब्ध सामग्री और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर आरोप तय करने में निचली अदालत ने कोई त्रुटि नहीं की है। अदालत ने यह भी टिप्पणी की थी कि सिर शरीर का अत्यंत संवेदनशील अंग है और उस पर गंभीर चोट मृत्यु का कारण बन सकती है।
 
मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता की शिकायत पर 29 सितंबर 2021 को तत्कालीन एसएचओ जगत नारायण सिंह सहित छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सीबीआई के आरोपपत्र के अनुसार, 27-28 सितंबर 2021 की रात गोरखपुर के होटल कृष्णा पैलेस में जांच के लिए पहुंचे पुलिसकर्मियों ने कथित रूप से मनीष गुप्ता और उनके साथियों के साथ मारपीट की, जिसके दौरान मनीष गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
 
सीबीआई ने जगत नारायण सिंह के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं, जिनमें हत्या (धारा 302) भी शामिल है, के तहत आरोपपत्र दायर किया है। फिलहाल ट्रायल कोर्ट में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य दर्ज किए जा रहे हैं।