खुशी कपूर के अश्लील कंटेंट और अनधिकृत सामान हटाने का आदेश

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 12-08-2026
Delhi HC orders takedown of obscene content, unauthorised merchandise featuring Khushi Kapoor
Delhi HC orders takedown of obscene content, unauthorised merchandise featuring Khushi Kapoor

 

नई दिल्ली 
 
दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक्टर खुशी कपूर से जुड़े कथित अश्लील और पोर्नोग्राफिक कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया। साथ ही, कोर्ट ने उनकी पर्सनैलिटी से जुड़ी विशेषताओं का इस्तेमाल करके सामान (मर्चेंडाइज़) की अनधिकृत बिक्री से जुड़े कंटेंट को भी हटाने का आदेश दिया। जस्टिस ज्योति सिंह ने कपूर की पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी अधिकारों की सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए। कोर्ट ने संकेत दिया कि वह कपूर की अंतरिम रोक (इंटेरिम इंजेक्शन) की याचिका के संबंध में उनके पक्ष में 'जॉन डो' (John Doe) आदेश पारित करेगा।
 
ऐसा आदेश उन अज्ञात लोगों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करेगा जो उनकी पहचान के अनधिकृत उपयोग या शोषण में शामिल हो सकते हैं। कपूर का प्रतिनिधित्व 'इंडिया लॉ' (India Law) ने अपने पार्टनर असाव राजन और आभा शाह के माध्यम से किया। यह आदेश दिल्ली हाई कोर्ट की एक अन्य बेंच द्वारा कपूर की बहन, एक्टर जाह्नवी कपूर के पर्सनैलिटी अधिकारों के कथित आपत्तिजनक कंटेंट और अनधिकृत शोषण के संबंध में इसी तरह का 'टेकडाउन' निर्देश पारित करने के एक दिन बाद आया है।
 
हाल के वर्षों में, दिल्ली हाई कोर्ट ने मशहूर हस्तियों के नाम, तस्वीरों, आवाज़, शक्ल-सूरत और अन्य विशिष्ट पर्सनैलिटी विशेषताओं के अनधिकृत उपयोग से जुड़े मामलों की बढ़ती संख्या से निपटा है। ऐसे मामलों में कमर्शियल मर्चेंडाइज़, भ्रामक डिजिटल कंटेंट और AI-जनरेटेड मटीरियल में उनका उपयोग शामिल रहा है। इन मामलों की बढ़ती संख्या अनधिकृत कमर्शियल शोषण, डीपफेक, हेरफेर की गई तस्वीरों और सार्वजनिक हस्तियों की पहचान के डिजिटल दुरुपयोग के अन्य रूपों से उत्पन्न कानूनी चुनौतियों को दर्शाती है।
 
ऐसे मामलों में, अदालतों ने किसी व्यक्ति के नाम, छवि, आवाज़, शक्ल-सूरत और अन्य विशिष्ट विशेषताओं को ऐसे तत्वों के रूप में माना है जिन्हें अनधिकृत शोषण के खिलाफ कानूनी सुरक्षा मिल सकती है, खासकर तब जब ऐसा उपयोग कमर्शियल हितों, प्रतिष्ठा, गोपनीयता या गरिमा को प्रभावित करता हो।