दिल्ली हाई कोर्ट ने उगाही मामले में जांच के आदेश दिए

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 27-07-2026
Delhi HC orders Bar Council, police probe into alleged misuse of court process for extortion through unauthorized construction cases
Delhi HC orders Bar Council, police probe into alleged misuse of court process for extortion through unauthorized construction cases

 

नई दिल्ली
 
दिल्ली हाई कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ़ दिल्ली को दो वकीलों के ख़िलाफ़ जांच करने और दिल्ली पुलिस को मामले की जांच करने (जिसमें ज़रूरत पड़ने पर FIR दर्ज करना भी शामिल है) का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश तब दिया जब उसे शुरुआती तौर पर ऐसे सबूत मिले जिनसे पता चलता है कि गैर-कानूनी निर्माण वाली प्रॉपर्टी के मालिकों से कथित तौर पर पैसे ऐंठने के लिए न्यायिक प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया गया हो सकता है। जस्टिस मिनी पुष्करणा ने बार काउंसिल ऑफ़ दिल्ली को इन दो वकीलों के आचरण की जांच करने का निर्देश दिया।
 
कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (साउथ डिस्ट्रिक्ट) से भी कहा कि वे कानून के अनुसार जांच करें और उचित कार्रवाई शुरू करें, जिसमें ज़रूरत पड़ने पर FIR दर्ज करना भी शामिल है। कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि अगर जांच में किसी और व्यक्ति की भूमिका का पता चलता है, तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। कोर्ट ने बार काउंसिल को एक पुरानी जनहित याचिका (PIL) पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के दावे की जांच करने का भी निर्देश दिया। उस व्यक्ति ने कोर्ट को बताया था कि अवमानना ​​की दो याचिकाओं और उनसे जुड़े हलफनामों पर उसके हस्ताक्षर जाली थे और उसने कभी भी वे याचिकाएं दायर नहीं की थीं।
 
अवमानना ​​याचिकाएं इस आरोप के साथ दायर की गई थीं कि साउथ दिल्ली के पंचशील विहार, शेख सराय और खिड़की गांव में कई प्रॉपर्टीज़ पर गैर-कानूनी निर्माण के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ़ दिल्ली (MCD) को दिए गए पिछले निर्देशों का पालन नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने कहा कि "बहुत चौंकाने वाली बातें" सामने आई हैं। मालवीय नगर पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर द्वारा दायर अनुपालन रिपोर्ट और कोर्ट के सामने रखी गई बातों का ज़िक्र करते हुए, कोर्ट ने पाया कि शुरुआती सबूतों से कुछ लोगों के बीच मिलीभगत का पता चलता है। इन लोगों ने कथित तौर पर कोर्ट की प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया - पहले तोड़े जाने (demolition) से जुड़े आदेश हासिल किए और फिर प्रॉपर्टी मालिकों से पैसे ऐंठने के लिए उनसे संपर्क किया।
 
पुरानी PIL पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति ने कोर्ट के सामने कहा कि उसने केवल मूल याचिका पर हस्ताक्षर किए थे और बाद की कार्यवाही के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। उसने यह भी आरोप लगाया कि बाद की अवमानना ​​याचिकाओं और अतिरिक्त हलफनामों पर उसके हस्ताक्षर जाली थे। यह देखते हुए कि आरोपों से न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग का गंभीर मामला सामने आया है, हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि गैर-कानूनी निर्माण वाली प्रॉपर्टी के मालिकों पर गैर-कानूनी तरीके से पैसे कमाने के लिए दबाव बनाने के मकसद से कोर्ट की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया। इन निर्देशों के साथ, कोर्ट ने अवमानना ​​की तीनों याचिकाओं का निपटारा कर दिया।