दिल्ली की एक अदालत ने मानहानि के मुकदमे में यूट्यूबर ध्रुव राठी को समन जारी किया

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 24-07-2024
Delhi court issues summons to YouTuber Dhruv Rathee in defamation case
Delhi court issues summons to YouTuber Dhruv Rathee in defamation case

 

नई दिल्ली

दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा नेता सुरेश करमशी नखुआ द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में यूट्यूबर ध्रुव राठी को समन जारी किया है.
 
मुंबई भाजपा के आधिकारिक प्रवक्ता नखुआ ने यूट्यूब पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में उन्हें "हिंसक और अपमानजनक ट्रोल" का हिस्सा बताने के लिए राठी से 20 लाख रुपये का हर्जाना मांगा है.
 
राठी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और गूगल को नोटिस जारी करते हुए साकेत कोर्ट की जिला न्यायाधीश गुंजन गुप्ता ने मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को तय की है.
 
अपने मुकदमे में भाजपा नेता ने कहा कि साइबर स्पेस पर राठी द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों ने उनकी व्यक्तिगत और पेशेवर प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है और उनकी मानहानि हुई है.
 
राठी ने कथित मानहानि वाले वीडियो में दावा किया है कि प्रधानमंत्री ने नखुआ और अन्य जैसे हिंसक और अपमानजनक ट्रोल को अपने आधिकारिक आवास पर आमंत्रित किया था.