Defence Minister approves 100% increase in financial assistance for ex-servicemen & their dependents
नई दिल्ली
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को केंद्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के तहत पूर्व सैनिकों (ईएसएम) और उनके आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता में 100 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी, रक्षा मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा।
मंत्रालय के अनुसार, निर्धनता अनुदान को 4,000 रुपये से दोगुना करके 8,000 रुपये प्रति माह प्रति लाभार्थी कर दिया गया है, जिससे 65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध और गैर-पेंशनभोगी ईएसएम और उनकी विधवाओं को जीवन भर निरंतर सहायता प्रदान की जा रही है, जिनकी कोई नियमित आय नहीं है।
दो आश्रित बच्चों (कक्षा 1 से स्नातक तक) या दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कर रही विधवाओं के लिए शिक्षा अनुदान 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह कर दिया गया है।
विवाह अनुदान को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये प्रति लाभार्थी कर दिया गया है। यह पूर्व सैनिक की अधिकतम दो पुत्रियों और विधवा पुनर्विवाह के लिए, इस आदेश के जारी होने के बाद संपन्न विवाहों पर लागू है।
संशोधित दरें 1 नवंबर से जमा किए गए आवेदनों पर लागू होंगी, जिसका वार्षिक वित्तीय भार लगभग 257 करोड़ रुपये होगा, जिसे एएफएफडीएफ से वहन किया जाएगा। इन योजनाओं का वित्तपोषण रक्षा मंत्री पूर्व सैनिक कल्याण कोष के माध्यम से किया जाता है, जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (एएफएफडीएफ) का एक उपसमूह है।
इसमें कहा गया है कि यह निर्णय गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिक, विधवाओं और निम्न-आय वर्ग के आश्रितों के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करता है, और पूर्व सैनिकों की सेवा और बलिदान का सम्मान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।