आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
मुंबई उच्च न्यायालय ने मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) परिसर में रेस्तरां के लाइसेंस निलंबित करने के मामले में महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) को फटकार लगाते हुए शनिवार को कहा कि अधिकारियों ने ‘‘व्यावहारिक समाधान तलाशने के बजाय नियमों की पेचीदगियों पर ही जोर दिया।’’
सुनवाई के दौरान एफडीए ने अदालत को अवगत कराया कि वह एमसीए परिसर में स्थित पांच रेस्तरां के लाइसेंस निलंबित करने का अपना आदेश वापस लेगा।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम आंखड की खंडपीठ ने एफडीए की ओर से पेश की गई नयी निरीक्षण रिपोर्ट के बाद निलंबन आदेश रद्द कर दिया।
रिपोर्ट में पुष्टि हुई थी कि बांद्रा-कुर्ला परिसर (बीकेसी) स्थित ये रेस्तरां खाद्य सुरक्षा नियमों का 88 प्रतिशत पालन कर रहे हैं।