अदालत ने गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में 3 लोगों को दोषी ठहराया

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 30-09-2025
Court convicts 3 men in attempt to commit culpable homicide case
Court convicts 3 men in attempt to commit culpable homicide case

 

नई दिल्ली
 
दिल्ली की एक अदालत ने 2014 के एक मामले में तीन लोगों को गैर इरादतन हत्या के प्रयास और गलत तरीके से रोकने के अपराध में दोषी ठहराया है।
 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार तीन आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिनके खिलाफ ओखला औद्योगिक क्षेत्र पुलिस स्टेशन ने प्राथमिकी दर्ज की थी।
 
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी अजीत, राहुल कुमार, अनिल और सूरज (जिनकी मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई) ने 8 नवंबर, 2014 को एक भोजनालय में शिकायतकर्ता अक्षय की पिटाई की थी।
 
अक्षय को गंभीर चोटें आईं और उसे एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया।
 
18 सितंबर को एक आदेश में, अदालत ने चिकित्सा साक्ष्य पर ध्यान दिया, जिसके अनुसार मरीज के पेट का ऑपरेशन करके उसकी तिल्ली निकाली गई थी क्योंकि उसकी तिल्ली की वाहिकाओं से आंतरिक रक्तस्राव हो रहा था।
 
अक्षय, जिसकी आरोपियों से कोई दुश्मनी नहीं थी, ने उनकी पहचान की थी और उसकी प्रत्यक्ष गवाही अभियोजन पक्ष के मामले की सत्यता की "सबसे बड़ी गारंटी" थी।
 
अदालत ने कहा कि पेट में किसी कुंद वस्तु के प्रहार से लगी चोट को दर्शाने वाले चिकित्सीय साक्ष्य भी शिकायतकर्ता और अन्य प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों की पुष्टि करते हैं।
 
आदेश में आगे कहा गया, "इसके अलावा, आरोपी अपने झूठे आरोपों का कोई ठोस कारण नहीं बता पाए हैं।"
 
इस मामले की सजा 17 अक्टूबर को सुनाई जाएगी।