छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद ने पूर्व अग्निवीरों को पुलिस, वन और जेल विभाग में आरक्षण देने का फैसला किया

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 30-09-2026
Chhattisgarh cabinet decides to provide reservation to former Agniveers in police, forest and jail departments
Chhattisgarh cabinet decides to provide reservation to former Agniveers in police, forest and jail departments

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली

 
छत्तीसगढ़ में मत्रिपरिषद ने पूर्व ‘अग्निवीरों’ को पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर आरक्षण का लाभ देने का फैसला किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
 
अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को यहां आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
 
उन्होंने बताया कि पूर्व अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है। इसके तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।
 
अधिकारियों ने बताया कि अब इस आरक्षण को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 बनाया गया है, जिसका मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन किया गया है। इन नियमों में नियुक्ति एवं सेवा शर्तें, भर्ती के मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया निर्धारित की गई है।