दिल्ली
नई दिल्ली: दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती से जुड़ी कथित अनियमितताओं के एक मामले में राजधानी की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान और अन्य आरोपियों के खिलाफ सोमवार को आरोप तय कर दिए।
यह आदेश विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह ने दिया। अदालत द्वारा जारी विस्तृत आदेश का इंतजार है।
पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद पर रहते हुए सरकारी दिशा-निर्देशों और तय मानदंडों का उल्लंघन करते हुए 32 लोगों की अवैध रूप से भर्ती की थी।