चंडीगढ़ में पंजाब के 238, हरियाणा के 7 कानून लागू

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 11-08-2026
Chandigarh: 238 Punjab Acts, 7 Haryana Acts currently applicable in UT, says MoS Home Nityanand Rai in Lok Sabha
Chandigarh: 238 Punjab Acts, 7 Haryana Acts currently applicable in UT, says MoS Home Nityanand Rai in Lok Sabha

 

नई दिल्ली 
 
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में पंजाब के 238 और हरियाणा के सात कानून अभी लागू हैं। राय ने कहा कि यह जानकारी लोकसभा में एक सवाल के जवाब में चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर दी गई है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 87 केंद्र सरकार को यह अधिकार देती है कि वह किसी भी ऐसे कानून को चंडीगढ़ में लागू कर सके जो नोटिफिकेशन के समय किसी राज्य में लागू हो। यह प्रावधान ऐसी शर्तों या बदलावों के साथ कानूनों को लागू करने की अनुमति देता है जिन्हें ज़रूरी समझा जाए।
 
राय ने कहा कि चंडीगढ़ में राज्य के कानूनों को लागू करने के प्रस्ताव स्थानीय ज़रूरतों के आधार पर चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा शुरू किए जाते हैं। राय ने कहा, "चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी कानून को लागू करने पर स्थानीय ज़रूरतों और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अनुसार विचार किया जाता है।" उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में राज्य के कानूनों को लागू करने के लिए किसी अलग नीति की ज़रूरत नहीं समझी जाती क्योंकि इसके लिए पहले से ही एक स्थापित प्रक्रिया मौजूद है। मंत्री के अनुसार, मौजूदा प्रक्रिया के तहत, हर प्रस्तावित कानून को उसके नीतिगत उद्देश्यों और कानूनी असर को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग परखा जाता है।
 
पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 को पंजाब राज्य के पुनर्गठन और उससे जुड़े मामलों के लिए बनाया गया था। यह अधिनियम चंडीगढ़ के प्रशासन और विधायी व्यवस्थाओं के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। धारा 87 विशेष रूप से केंद्र सरकार को ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के ज़रिए चंडीगढ़ में कानून लागू करने की शक्ति देती है। इस प्रावधान का इस्तेमाल कई सालों से केंद्र शासित प्रदेश में राज्य के विभिन्न कानूनों को लागू करने के लिए किया जाता रहा है। इंडिया कोड डेटाबेस में इस अधिनियम के तहत चंडीगढ़ में कानून लागू करने के लिए जारी कई नोटिफिकेशन की सूची है।
 
अदालतों ने भी इस प्रावधान की समीक्षा की है। धारा 87 के दायरे से जुड़े एक फैसले में, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि यह प्रावधान केंद्र को चंडीगढ़ में ऐसे कानून लागू करने में सक्षम बनाता है जो नोटिफिकेशन की तारीख पर लागू हों। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी संबंधित कार्यवाही में इसी प्रावधान पर विचार किया। मंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब चंडीगढ़ में लागू कानूनी ढांचे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका पंजाब और हरियाणा के साथ साझा प्रशासनिक इतिहास रहा है।
 
राय के जवाब से यह स्पष्ट हुआ कि चंडीगढ़ में राज्य के कानूनों का लागू होना अपने आप नहीं होता। इसके बजाय, उन्हें लागू करने की प्रक्रिया तय कानूनी तरीकों से पूरी की जाती है और केंद्र शासित प्रदेश की ज़रूरतों के आधार पर इस पर विचार किया जाता है।
सरकार ने कहा कि पंजाब या हरियाणा के कानूनों को चंडीगढ़ में लागू करने के लिए किसी अलग व्यापक नीति के बजाय, हर प्रस्तावित कानून की अलग-अलग जांच की जाती है।