Bihar court grants interim relief to educator Khan Sir in coaching institute firing case
पटना (बिहार)
बिहार की एक अदालत ने शनिवार को शिक्षक फैसल खान, जिन्हें 'खान सर' के नाम से जाना जाता है, को उनकी अग्रिम ज़मानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अंतरिम राहत दी। अदालत ने 'कोई कठोर कार्रवाई न करने' का आदेश बरकरार रखा और पुलिस को निर्देश दिया कि कोचिंग संस्थान में गोलीबारी के मामले में अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न की जाए। इससे पहले, पटना पुलिस ने 2 जून को उनके कोचिंग संस्थान के बाहर हुई गोलीबारी और तोड़फोड़ की घटना के सिलसिले में फैसल खान और दो अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। यह FIR उस घटना के कुछ दिनों बाद दर्ज की गई जब लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर 'खान ग्लोबल स्टडीज़ इंस्टीट्यूट' में तोड़फोड़ की थी और उसके परिसर में पत्थर फेंके थे।
अधिकारियों ने आज बताया कि वीडियो सबूतों के आधार पर संस्थान से जुड़े दो गार्डों को गिरफ्तार किया गया है। पटना के सिटी पुलिस अधीक्षक (मध्य) के कार्यालय से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह घटना 2 जून की रात लगभग 10:10 बजे हुई। बताया जाता है कि लोगों के एक समूह ने 'खान ग्लोबल स्टडीज़' कोचिंग सेंटर पर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की। पुलिस के बयान में कहा गया, "घटना के बाद, केस नंबर 410/26 दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। जांच के दौरान एक वीडियो मिला जिसमें दो लोग तोड़फोड़ की घटना के बाद हवा में गोली चलाते हुए दिखाई दिए।"
वीडियो फुटेज की जांच के बाद, पुलिस ने संस्थान से जुड़े दो गार्डों की पहचान की और उन्हें हिरासत में लिया। घटनाओं के क्रम की जांच और हथियारों की बरामदगी के आधार पर, पुलिस ने उकसाने और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत FIR में खान सर और दो अन्य लोगों को नामजद किया। बाद में, घटना को देखते हुए पटना पुलिस ने छात्र समुदाय से भी अपील की और उनसे आग्रह किया कि वे विभिन्न कोचिंग सेंटरों के बीच पेशेवर प्रतिद्वंद्विता या प्रतिस्पर्धा से गुमराह न हों। बयान में जोर दिया गया, "सभी छात्रों से अनुरोध है कि वे कोचिंग सेंटरों के बीच प्रतिस्पर्धा के माहौल में किसी के बहकावे में न आएं। अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा।"