अमृतसर
पंजाब में जहरीली शराब पीने से मजीठा इलाके में दो और लोगों की मौत हो गई जिसके बाद इस घटना में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है. पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी.
पुलिस ने बताया कि दोनों मृतक भंगवान गांव के रहने वाले थे. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मजीठा में जहरीली शराब पीने से दो और लोगों की मौत हो गई, जिससे मरने वालों की संख्या 23 हो गई.
अमृतसर की उपायुक्त साक्षी साहनी ने भी पुष्टि की है कि इस घटना में मरने वालों की संख्या 23 हो गई है. मजीठा में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से मरने वालों में ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर हैं.
अधिकारियों ने बताया कि भंगाली, पातालपुरी, मरारी कलां, तलवंडी खुम्मन, करनाला, भंगवान और थेरेवाल गांवों में मौतें हुईं. पुलिस ने इस घटना में कथित सरगना समेत 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस ने बताया कि मजीठा के पुलिस उपाधीक्षक अमोलक सिंह और मजीठा थाने के प्रभारी अवतार सिंह को लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. आबकारी विभाग के दो अधिकारियों को भी निलंबित किया गया है.
पुलिस जांच में पता चला है कि जहरीला शराब बनाने के लिए औद्योगिक उत्पादों में इस्तेमाल होने वाला रसायन मेथनॉल ऑनलाइन थोक में खरीदा गया था.
पीड़ितों के परिवार व्यथित हैं. अपने भाई जोगिंदर सिंह को खो चुकी मंजीत कौर ने कहा कि अब उनके परिवार के लिए गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा.
भंगाली कलां गांव के रहने वाले रमनदीप सिंह (38) का परिवार इस दुख से उबरने की कोशिश कर रहा है. उनके परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं.
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को मृतकों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की और कहा कि राज्य सरकार पीड़ितों के बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च वहन करेगी.
मजीठा थाने और अमृतसर ग्रामीण के कथुनांगल थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) और 103 (हत्या) के साथ-साथ आबकारी अधिनियम और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं.