प्रमाणन रद्द करने संबंधी याचिका पर ‘द केरल स्टोरी 2’ के निर्माताओं, सीबीएफसी को नोटिस जारी

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 20-02-2026
Notice issued to CBFC, makers of 'The Kerala Story 2' on plea seeking cancellation of certification
Notice issued to CBFC, makers of 'The Kerala Story 2' on plea seeking cancellation of certification

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली

 
केरल उच्च न्यायालय ने कन्नूर के एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर फिल्म ‘द केरल स्टोरी 2 - गोज बियॉन्ड’ के निर्माताओं, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में अदालत से फिल्म के प्रमाणन को रद्द करने और इसके शीर्षक पर पुनर्विचार सहित संशोधनों का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

कन्नूर जिले के कन्नवम निवासी याचिकाकर्ता श्रीदेव नंबूदरी ने 18 फरवरी को दायर रिट याचिका में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सीबीएफसी और निर्माता विपुल अमृतलाल शाह को प्रतिवादी बनाया है।
 
न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस की अध्यक्षता वाली पीठ ने बृहस्पतिवार को याचिका पर विचार करते हुए सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और मामले की आगे की सुनवाई 24 फरवरी को तय की।
 
याचिका में कहा गया है कि सीबीएफसी द्वारा कथित तौर पर सिनेमाटोग्राफ अधिनियम, 1952 के तहत वैधानिक जनादेश का उचित अनुपालन किए बिना ‘द केरल स्टोरी 2 - गोज बियॉन्ड’ नामक फिल्म को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने से आहत होकर उसने अदालत का रुख किया है।