आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को उस याचिका को वापस लेने की इजाजत दे दी, जिसमें उन्होंने 200 करोड़ रुपये के धन शोधन मामले में अपने खिलाफ आरोप तय करने के दिल्ली की एक अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।
न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता (अभिनेत्री) के वकील ने कानून के मुताबिक सही उपाय अपनाने की छूट के साथ इस विशेष अनुमति याचिका को वापस लेने की इजाजत मांगी है।’’
उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ता के अनुरोध के अनुसार याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी।
दिल्ली की एक अदालत ने 30 मई को इस मामले में अभिनेत्री जैकलीन, कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर और 15 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। अभिनेत्री ने इस आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था।