अश्लील डीपफेक वीडियो के खिलाफ चिरंजीवी ने हैदराबाद पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  [email protected] | Date 28-10-2025
Chiranjeevi files complaint with Hyderabad police against obscene deepfake video
Chiranjeevi files complaint with Hyderabad police against obscene deepfake video

 

हैदराबाद (तेलंगाना)

दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता चिरंजीवी ने सोमवार को हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में उन्होंने कहा है कि इंटरनेट पर उनके नाम और चेहरे का इस्तेमाल करते हुए बनाए गए एआई-जनित (AI-generated) डीपफेक अश्लील वीडियो विभिन्न पोर्नोग्राफिक वेबसाइटों पर अपलोड किए गए हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को गहरी क्षति पहुँची है।

पुलिस ने इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आईटी अधिनियम की धाराएं 67 और 67ए, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराएं 79, 294, 296 और 336(4), तथा महिलाओं के अशोभनीय प्रतिनिधित्व (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 की धाराएं 2(ग), 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया है।

अपनी शिकायत में चिरंजीवी ने कहा, “इन नकली वीडियोज़ ने मेरी दशकों से कमाई हुई साख को गंभीर और अपूरणीय क्षति पहुंचाई है। मुझे जानबूझकर अश्लील और अभद्र संदर्भों में पेश किया जा रहा है, जिससे जनता की धारणा गलत दिशा में जा रही है और मेरी सार्वजनिक छवि धूमिल हो रही है।” उन्होंने आगे कहा कि इन कृत्यों ने उन्हें और उनके परिवार को मानसिक रूप से भी आहत किया है।

चिरंजीवी ने पुलिस से इन फर्जी वीडियो को बनाने, अपलोड करने और फैलाने वालों के खिलाफ आपराधिक और तकनीकी जांच शुरू करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने इंटरनेट और उससे जुड़े सभी मिरर वेबसाइटों से इस सामग्री को तुरंत हटाने और ब्लॉक करने का आग्रह किया है।

गौरतलब है कि हाल ही में हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट ने चिरंजीवी को उनकी “पर्सनैलिटी राइट्स” (व्यक्तित्व अधिकारों) की कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हुए किसी भी व्यक्ति या संस्था को उनकी छवि, नाम, आवाज़ या उपाधियों (‘मेगास्टार’, ‘चिरु’, ‘अन्नैया’ आदि) का बिना अनुमति उपयोग करने से रोक दिया है। यह आदेश 26 सितंबर 2025 को पारित किया गया था।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि डिजिटल माध्यमों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के जरिये इस तरह की छेड़छाड़ चिरंजीवी की प्रतिष्ठा और आर्थिक हितों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति या मीडिया संगठन द्वारा उनकी पहचान का व्यावसायिक या निजी लाभ के लिए उपयोग करना कानूनी अपराध माना जाएगा।

रिपोर्ट के अनुसार, 11 अक्टूबर 2025 को चिरंजीवी ने हैदराबाद पुलिस आयुक्त सी. सज्जनार से मुलाकात कर अदालत के आदेश की प्रति सौंपी और ऐसे अपराधों पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की आवश्यकता पर चर्चा की। सज्जनार ने कहा कि चिरंजीवी द्वारा उठाया गया यह कदम भारतीय मनोरंजन उद्योग में व्यक्तित्व अधिकारों और प्रतिष्ठा की सुरक्षा के महत्व को और मजबूत करता है।