Why does NBEMS want to release answer keys of NEET-PG exams in limited format: Court
आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह ‘आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड’ (एनबीईएमएस) की नीति से संतुष्ट नहीं है और बोर्ड को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि वह नीट-पीजी परीक्षाओं के लिए उत्तर कुंजी को सीमित रूप में ही जारी करने पर क्यों जोर दे रहा है।
न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने एनबीईएमएस से लिखित जवाब दाखिल करने को कहा कि उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र की एक प्रति अपने पास रखने की अनुमति देने से परीक्षा की शुचिता किस प्रकार प्रभावित हो सकती है।
पीठ ने अपने आदेश में कहा, “आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड लिखित रूप में अपना पक्ष रखेगा कि प्रश्नों का खुलासा करने से राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-परास्नातक (नीट-पीजी) परीक्षाओं की शुचिता कैसे प्रभावित हो सकती है।”
उच्चतम न्यायालय नीट-पीजी परीक्षाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उठाने वाली याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रहा था; इन मुद्दों में पारदर्शिता के तहत उत्तर कुंजी को सार्वजनिक करना भी शामिल है।