Penal action will be taken on social media analysis of question papers of recruitment exams: SSC
आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने कहा है कि सरकारी नौकरियों के लिए उसके द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का सोशल मीडिया पर ‘‘विश्लेषण’’ किया गया तो कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
एक नोटिस में कहा गया है कि सार्वजनिक परीक्षा (कदाचार की रोकथाम) अधिनियम, 2024 (पीईए अधिनियम, 2024) के प्रावधानों के तहत ऐसी सभी गतिविधियां सख्त वर्जित हैं.
एसएससी ने अपने नोटिस में अधिनियम के उन प्रावधानों का हवाला दिया, जिनमें जुर्माना और जेल की सजा सहित दंड का प्रावधान है.
नोटिस में कहा गया है, ‘‘आयोग के संज्ञान में आया है कि कुछ व्यक्ति कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित/जारी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों की सामग्री पर सोशल मीडिया पर चर्चा, विश्लेषण या प्रसार कर रहे हैं.
इसमें कहा गया है कि ऐसे में, सभी सामग्री (कंटेंट) निर्माताओं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और व्यक्तियों को आगाह किया जाता है कि वे एसएससी परीक्षा के प्रश्नपत्रों या उनकी सामग्री पर चर्चा, विश्लेषण या प्रसार में किसी भी तरह से शामिल न हों.
एसएससी ने 8 सितंबर के नोटिस में कहा, ‘‘किसी भी उल्लंघन पर पीईए अधिनियम, 2024 के उपरोक्त प्रावधानों के अलावा, अन्य लागू कानूनों के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
आयोग सभी उम्मीदवारों और हितधारकों से परीक्षाओं की शुचित बनाए रखने में सहयोग करने और ऐसी प्रतिबंधित सामग्री से जुड़ने या उसे बढ़ावा देने से परहेज करने की अपील करता है.
पीईए अधिनियम की धारा 9 का हवाला देते हुए, आयोग ने कहा कि इसके तहत सभी अपराध ‘‘संज्ञेय, गैर-जमानती और गंभीर आपराधिक कृत्य’’ हैं.