क्या भारत में मुसलमान चार पत्नियों से शादी कर सकते हैं?

Story by  राकेश चौरासिया | Published by  [email protected] | Date 23-05-2024
Can Muslims marry four wives in India?
Can Muslims marry four wives in India?

 

राकेश चौरासिया

भारत में मुस्लिम पुरुषों के लिए बहुविवाह आमतौर पर प्रचलित नहीं हैं. परंतु हाँ, भारत में मुस्लिम पुरुषों को अपनी पत्नी की सहमति से चार पत्नियां रखने की अनुमति है. यह अधिकार मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरिया कानून) पर आधारित है, जो भारत में मुस्लिम समुदाय के लिए लागू होता है.

हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बहुविवाह एक जटिल मुद्दा है जिसके सामाजिक, आर्थिक और कानूनी निहितार्थ हैं.

कानून

  • विशेष विवाह अधिनियम, 1954ः यह अधिनियम भारत में सभी नागरिकों के लिए लागू होता है, जिसमें मुस्लिम भी शामिल हैं. यह अधिनियम एक समय में केवल एक ही पत्नी रखने की अनुमति देता है.
  • मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरिया कानून)ः यह कानून मुस्लिम समुदाय पर लागू होता है और उन्हें चार पत्नियां रखने की अनुमति देता है.

शर्तें

  • एक मुस्लिम पुरुष को दूसरी शादी करने से पहले अपनी मौजूदा पत्नी / पत्नियों की सहमति लेनी आवश्यक है.
  • शरिया कानून यह भी निर्धारित करता है कि एक मुस्लिम पुरुष को अपनी सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करना होगा, जिसमें आर्थिक सहायता, भावनात्मक समर्थन और वैवाहिक अधिकार शामिल हैं.
  • यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि पुरुष सभी पत्नियों और उनके बच्चों का आर्थिक रूप से भरण-पोषण करने में सक्षम है.
  •  

अवलोकन

  • भारत में बहुविवाह की दर अपेक्षाकृत कम है.
  • कई मुस्लिम समुदाय और संगठन भी महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं.
  • बहुविवाह एक व्यक्तिगत विकल्प है.

भारत में मुस्लिम पुरुषों के लिए बहुविवाह कानूनी रूप से अनुमत है, लेकिन यह कई सामाजिक, आर्थिक और कानूनी जटिलताओं से जुड़ा हुआ है. यह महत्वपूर्ण है कि इस मुद्दे पर सभी पहलुओं पर विचार किया जाए और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए उचित सुरक्षा उपाय किए जाएं.