आईबी अधिकारी की हत्या: दिल्ली उच्च न्यायालय ने ताहिर हुसैन की अपील पर पुलिस से जवाब मांगा

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 02-09-2026
IB officer's murder: Delhi High Court seeks police response on Tahir Hussain's appeal
IB officer's murder: Delhi High Court seeks police response on Tahir Hussain's appeal

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली

 
दिल्ली उच्च न्यायालय ने फरवरी 2020 के दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो (आईबी) के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में अपनी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की याचिका पर बुधवार को पुलिस से जवाब मांगा।
 
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने हुसैन की अपील को विचारार्थ स्वीकार कर लिया और इसे दो दिसंबर को सुनवाई के लिए अन्य संबंधित अपीलों के साथ सूचीबद्ध किया।
 
अदालत ने जेल अधिकारियों को दोषी का विवरण रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया और मामले में अधीनस्थ अदालत के रिकॉर्ड भी तलब किए।
 
हुसैन ने इस मामले में उन्हें दोषी ठहराने और सजा सुनाने संबंधी अधीनस्थ अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि जांच का उद्देश्य जनता के गुस्से को शांत करने के लिए उन्हें फंसाना था।