नई दिल्ली
अब कोका-कोला, पेप्सी जैसे लोकप्रिय शीतल पेय और अन्य गैर-अल्कोहलिक पेय पदार्थ पीना जेब पर और भारी पड़ेगा। जीएसटी परिषद ने बुधवार को कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर कर की दर 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का फैसला किया है।
परिषद द्वारा किए गए इस व्यापक सुधार के तहत फलों से बने पेय और फलों के रस वाले कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर भी जीएसटी 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है।
इसी तरह कैफीन युक्त पेय पदार्थ भी अब महंगे होंगे क्योंकि इन पर भी जीएसटी दर बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है।
अन्य गैर-अल्कोहल पेय पदार्थ, जिन पर अब तक 18 प्रतिशत जीएसटी लगता था, उन पर भी सीधे 40 प्रतिशत कर लगाया जाएगा। साथ ही, अतिरिक्त चीनी, मीठा या फ्लेवरयुक्त सभी उत्पाद भी इस बढ़ोतरी की श्रेणी में शामिल कर दिए गए हैं।
हालांकि राहत की बात यह है कि फलों के गूदे और फलों के रस पर आधारित पेय (फलों के कार्बोनेटेड पेय को छोड़कर) पर कर की दर 12 प्रतिशत से घटाकर केवल 5 प्रतिशत कर दी गई है।
इस बदलाव के बाद जहाँ कार्बोनेटेड और मीठे पेय पदार्थों की कीमतें बढ़ेंगी, वहीं प्राकृतिक फलों के रस वाले पेय पदार्थ थोड़े सस्ते हो जाएंगे।