आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने त्योहारों से पहले सोने के आभूषण का हॉलमार्किंग शुल्क बढ़ाकर 75 रुपये कर दिया है, जबकि चांदी के लिए यह शुल्क 35 रुपये पर बरकरार रखा गया है। यह संशोधित हॉलमार्किंग शुल्क तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
अबतक सोने के आभूषण का हॉलमार्क का निशान लगाने का शुल्क 45 रुपये था।
यह बढ़ोतरी 14 सितंबर, 2026 को अधिसूचित बीआईएस (हॉलमार्किंग) संशोधन विनियम, 2026 के तहत की गई है।
संशोधित अनुसूची चार के अनुसार, आभूषण कारोबारियों को सोने की प्रत्येक आभूषण के लिए 75 रुपये हॉलमार्किंग शुल्क देना होगा। हालांकि, एक खेप के लिए न्यूनतम शुल्क 200 रुपये होगा। वहीं, चांदी की वस्तुओं के लिए मान्यता प्राप्त जांच एवं हॉलमार्किंग केंद्रों (एएचसी) को प्रति इकाई 35 रुपये शुल्क देना होगा और एक खेप के लिए न्यूनतम शुल्क 150 रुपये होगा।
बीआईएस हॉलमार्किंग आभूषणों में इस्तेमाल की गई बहुमूल्य धातु की शुद्धता की पुष्टि करती है। बीआईएस के तहत प्रमाणित आभूषण पर तीन प्रमुख निशान - बीआईएस का लोगो (चिन्ह), कैरेट या मिलीसिमल फाइननेस और छह अंक का अल्फान्यूमेरिक कोड (हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन) होते हैं।