वॉशिंगटन DC [US]
US विदेश विभाग ने एक खास डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। इसके ज़रिए आम लोग इमिग्रेशन और वीज़ा से जुड़े संदिग्ध उल्लंघनों की जानकारी दे सकते हैं। यह पोर्टल टूरिस्ट, स्टूडेंट, रोज़गार और इमिग्रेंट कैटेगरी से जुड़े संभावित अपराधों की जानकारी इकट्ठा करने का एक नया ज़रिया है। ऐसे अपराधों की गंभीरता को बताते हुए, विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने X पर इसकी घोषणा की और कहा, "US वीज़ा एक सुविधा है, अधिकार नहीं।" उन्होंने नागरिकों और निवासियों से अपील की कि वे गैर-कानूनी गतिविधियों और दुरुपयोग का पता लगाने के लिए इस नए रिपोर्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल करें।
इस डिजिटल रिपोर्टिंग टूल में इमिग्रेशन की कई कैटेगरी शामिल हैं, जैसे बिज़नेस और टूरिस्ट परमिट, रोज़गार वीज़ा, एकेडमिक प्रोग्राम, और परिवार-प्रायोजित या स्थायी निवास के रास्ते, साथ ही अन्य उल्लंघनों के लिए एक सामान्य कैटेगरी भी है। पूरी जांच में मदद के लिए, विभाग जानकारी देने वालों से संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए कहता है, जैसे पूरा नाम, एलियन रजिस्ट्रेशन नंबर, रसीद या याचिका पहचानकर्ता, पासपोर्ट और वीज़ा की जानकारी, जन्म तिथि, घर का पता, ईमेल पता, फ़ोन नंबर, नागरिकता और ऑनलाइन सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल।
यह सिस्टम कॉर्पोरेट संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों, कानूनी फर्मों और उनसे जुड़ी संस्थाओं पर भी नज़र रखता है। संगठनों के बारे में जानकारी में कमर्शियल नाम, भौतिक स्थान, डिजिटल डोमेन, सोशल मीडिया विवरण, संपर्क नंबर, ईमेल अकाउंट और कंपनी से जुड़े कर्मचारियों की जानकारी शामिल हो सकती है। जानकारी बिना पहचान बताए (गुमनाम रूप से) भी दी जा सकती है। हालांकि, जो लोग अपना नाम और ईमेल पता बताते हैं, वे जांचकर्ताओं को आगे की बातचीत का मौका देते हैं, अगर और जानकारी की ज़रूरत हो। जानकारी देते समय उन खास गतिविधियों का विस्तार से विवरण देना ज़रूरी है जिन पर वीज़ा धोखाधड़ी या दुरुपयोग का संदेह है, साथ ही अतिरिक्त संदर्भ या पहले की जानकारी के लिए एक अलग जगह भी दी गई है। प्रशासन चेतावनी देता है कि जानबूझकर गलत जानकारी देने पर जुर्माना, जेल की सज़ा या दोनों हो सकते हैं।
विभाग की गोपनीयता गाइडलाइंस के अनुसार, पोर्टल के ज़रिए इकट्ठा की गई जानकारी का इस्तेमाल कानून प्रवर्तन जांच और प्रशासनिक इमिग्रेशन समीक्षाओं को शुरू करने या मज़बूत करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा, जानकारी को आधिकारिक कार्यों के लिए आंतरिक रूप से साझा किया जा सकता है या स्थानीय, राज्य, संघीय, क्षेत्रीय, आदिवासी या अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन भागीदारों को भेजा जा सकता है, जहां ऐसा करना ज़रूरी हो।
अधिकारियों ने ज़ोर दिया कि गैर-इमिग्रेशन अपराधों या सामान्य आपराधिक कृत्यों की जानकारी उचित नगरपालिका कानून प्रवर्तन या अन्य सरकारी निकायों को दी जानी चाहिए, जबकि सार्वजनिक सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तत्काल खतरों की जानकारी आपातकालीन चैनलों के माध्यम से दी जानी चाहिए।