गिलगित बाल्टिस्तान (पाकिस्तान)
पाकिस्तान-नियंत्रित गिलगित बाल्टिस्तान (GB) में एक महीने के लिए औपनिवेशिक युग की धारा 144 लागू कर दी गई है, जो सार्वजनिक सभाओं और रैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती है। यह जानकारी ARY न्यूज ने दी है।
गिलगित बाल्टिस्तान के डिप्टी कमिश्नर (DC) ने रविवार को इस क्षेत्र में धारा 144 लागू करने की आधिकारिक सूचना जारी की है। इस आदेश के तहत हथियार दिखाना, हवा में गोलीबारी करना और बाइक पर पीछे बैठकर चलने (पिलियन राइडिंग) पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि, इस पिलियन राइडिंग प्रतिबंध से महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग मुक्त रहेंगे।
डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा।
दिन में ही गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में दो गोलीबारी की घटनाएं हुईं। पहली घटना में चीफ कोर्ट के जस्टिस मलिक इनायत उर रहमान की कार पर गोलियां चलीं। जस्टिस इनायत और उनके ड्राइवर किसी तरह सुरक्षित रहे, लेकिन वाहन को काफी नुकसान पहुंचा। दूसरी घटना में CPO चौक के पास एक वाहन पर फायरिंग हुई जिसमें एक धार्मिक समूह के नेता काजी निसार समेत चार लोग घायल हुए।
गिलगित बाल्टिस्तान के गवर्नर सैयद महदी शाह और मुख्यमंत्री हाजी गुलबार खान ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। गवर्नर ने कहा कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और जनता से संयम बनाए रखने तथा आतंकवादियों की साजिश को विफल करने के लिए एकजुट रहने का आह्वान किया है।
सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए गिलगित बाल्टिस्तान पुलिस ने अपने कर्मियों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म TikTok के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस महानिदेशक के कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि "बल के अनुशासन, समानता और गरिमा को बनाए रखने के लिए कोई भी GB पुलिस अधिकारी/कर्मचारी TikTok का उपयोग नहीं करेगा।"