नई दिल्ली
भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने शनिवार को एक सख्त चेतावनी जारी की, जिसमें चेतावनी दी गई कि अमेरिका में अपराध करने या कानून का उल्लंघन करने वाले विदेशी आगंतुकों का वीज़ा रद्द किया जा सकता है।
एक्स पर एक पोस्ट में, दूतावास ने कहा, "अमेरिका कानून और व्यवस्था का समाज है। विदेशी आगंतुकों द्वारा हमला जैसे अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएँगे। अगर आप अमेरिका में कानून तोड़ते हैं, तो आपका अमेरिकी वीज़ा रद्द किया जा सकता है और आप आजीवन अमेरिका लौटने के लिए अयोग्य हो सकते हैं।"
यह इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी दूतावास द्वारा जारी की गई इसी तरह की कई सलाह के बाद आया है।
22 जुलाई को, दूतावास ने पोस्ट किया, "अगर आपको अमेरिका में हमले, घरेलू हिंसा या अन्य अपराधों के लिए गिरफ्तार किया जाता है, तो आपका अमेरिकी वीज़ा रद्द किया जा सकता है और आप भविष्य में अमेरिकी वीज़ा के लिए अयोग्य हो सकते हैं। वीज़ा एक विशेषाधिकार है, अधिकार नहीं - जिसे कानून तोड़ने पर रद्द किया जा सकता है।"
इससे पहले, 16 जुलाई को, दूतावास ने एक बयान जारी किया था जिसमें कहा गया था कि अमेरिका में हमला, चोरी या सेंधमारी करने पर वीज़ा रद्द किया जा सकता है और भविष्य में अमेरिकी वीज़ा के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
पोस्ट में लिखा था, "अमेरिका कानून-व्यवस्था को महत्व देता है और विदेशी आगंतुकों से सभी अमेरिकी कानूनों का पालन करने की अपेक्षा करता है।"
इस बीच, 17 जुलाई को एक साप्ताहिक ब्रीफिंग के दौरान पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में, विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने विदेश में रहते हुए स्थानीय कानूनों का पालन करने के महत्व पर ज़ोर दिया।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भारतीय यात्रियों के लिए मंत्रालय की लगातार दी जाने वाली सलाह को दोहराया।
उन्होंने कहा, "...विदेश जाने वाले हमारे सभी लोगों से हमारा निरंतर अनुरोध है कि वे उस देश के कानून-व्यवस्था का पालन करें और देश की अच्छी छवि बनाएँ।" उन्होंने कहा, "चाहे कोई व्यक्ति उस देश का नागरिक हो या विदेशी नागरिक, वहां के कानूनों का पालन करना उसकी जिम्मेदारी है... मैं कहूंगा कि जब भी हमारे लोग विदेश जाते हैं, हम उनसे हमेशा उस देश के कानूनों का सम्मान करने और उनका पालन करने का आग्रह करते हैं, ताकि वे अपनी एक अच्छी और सकारात्मक छवि बना सकें और उसके माध्यम से हमारे देश की भी अच्छी छवि पेश कर सकें।"