रूसी ऊर्जा उत्पादों की खरीद के लिए भारत पर शुल्क लगाया गया: ट्रंप प्रशासन ने शीर्ष अदालत को बताया

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 04-09-2025
Duties imposed on India for purchase of Russian energy products: Trump administration tells apex court
Duties imposed on India for purchase of Russian energy products: Trump administration tells apex court

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली 

 
डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी उच्चतम न्यायालय को बताया है कि उसने यूक्रेन-रूस युद्ध के संबंध में पहले से मौजूद राष्ट्रीय आपातकाल से निपटने और शांति के लिए राष्ट्रपति के प्रयास के तहत रूसी ऊर्जा उत्पादों की खरीद को लेकर भारत पर शुल्क लगाया है.
 
ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत पारस्परिक शुल्क लगाया है और भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद को लेकर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाया है, जिससे भारत पर लगाया गया कुल शुल्क 50 प्रतिशत हो गया है। यह 27 अगस्त से प्रभावी हो गया है.
 
बुधवार को उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत 251 पन्नों की अपील में ट्रंप प्रशासन ने कहा कि "राष्ट्रपति ने यूक्रेन में रूस के युद्ध के संबंध में पहले से मौजूद राष्ट्रीय आपातकाल से निपटने के लिए रूसी ऊर्जा उत्पादों की खरीद पर हाल में भारत के खिलाफ आईईईपीए (अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम) शुल्क को लगाया है। यह कदम यूक्रेन में शांति लाने के प्रयास के तहत उठाया गया है.
 
अपील में कहा गया है कि "राष्ट्रपति और उनके कैबिनेट अधिकारियों ने यह तय किया है कि शुल्क शांति और अभूतपूर्व आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा दे रहे हैं। शुल्क लागू नहीं होने से हमारा देश बिना किसी प्रभावी सुरक्षा के व्यापारिक प्रतिशोध का शिकार हो जाएगा और अमेरिका फिर से आर्थिक तबाही के कगार पर पहुंच जाएगा.
 
इसमें कहा गया है कि आईईईपीए शुल्क के कारण, छह प्रमुख व्यापारिक साझेदार और 27 देशों वाला यूरोपीय संघ पहले ही अमेरिका के साथ रूपरेखा समझौते कर चुके हैं, तथा अमेरिका के पक्ष में शुल्क व्यवस्था को स्वीकार कर चुके हैं और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में लगभग 2000 अरब अमेरिकी डॉलर की खरीद और निवेश करने पर सहमत हो चुके हैं.
 
पिछले सप्ताह, वाशिंगटन स्थित एक अपीली अदालत ने 7-4 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि दुनिया के विभिन्न देशों पर राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए व्यापक शुल्क अवैध हैं, लेकिन साथ ही प्रशासन को शीर्ष अदालत में रिट याचिका दायर करने के लिए 14 अक्टूबर तक का समय दिया। इसी के तहत ट्रंप प्रशासन ने बुधवार को अपील दायर की.