पीएम मोदी ने राज्यों का भरोसा जीतकर किया जीएसटी लागू: वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 04-09-2025
PM Modi implemented GST by winning the trust of the states: Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary
PM Modi implemented GST by winning the trust of the states: Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी राज्यों का विश्वास जीतकर ही वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करना संभव बनाया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार अब आम लोगों की सुविधा के लिए जीएसटी को और सरल बनाने के लिए नए सुधार ला रही है.

एएनआई से बातचीत में पंकज चौधरी ने कहा, “जीएसटी लागू करने की प्रक्रिया प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने से पहले से चल रही थी, लेकिन राज्यों के बीच भरोसे की कमी के कारण यह काम आगे नहीं बढ़ पा रहा था. पीएम मोदी के आने के बाद हमने पूरे देश के राज्यों का विश्वास जीता और जीएसटी को लागू किया। पिछले 8 वर्षों में इसे प्रभावी ढंग से चलाया भी.
 
उन्होंने आगे बताया, “प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब नई पीढ़ी के सुधार किए जाएं. इसी के तहत हम लगभग एक साल से जीएसटी पर काम कर रहे थे और यह निष्कर्ष निकला कि आम लोगों की सुविधा के लिए व्यवस्था को और आसान बनाया जाए.”
 
इस बीच, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को जीएसटी दरों में बड़े पैमाने पर कटौती की घोषणा की, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं, किसानों, व्यवसायों और स्वास्थ्य क्षेत्र को राहत मिलेगी.
 
56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी दरों को दो स्लैब में तर्कसंगत बनाने का फैसला किया गया – 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत. इसके तहत 12 और 28 प्रतिशत की दरों को मिलाकर नई दरें तय की गई हैं.
 
5% स्लैब में आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं शामिल होंगी, जिनमें खाद्य एवं रसोई सामग्री जैसे मक्खन, घी, चीज़, डेयरी स्प्रेड, पैक्ड नमकीन, भुजिया, मिश्रण और बर्तन शामिल हैं. कृषि उपकरण जैसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर, जैव-कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, मिट्टी तैयारी मशीनें, हार्वेस्टिंग टूल्स, ट्रैक्टर और ट्रैक्टर टायर, हस्तशिल्प और लघु उद्योग की वस्तुएं जैसे सिलाई मशीन और उसके पार्ट्स, स्वास्थ्य और वेलनेस से जुड़ी मेडिकल उपकरण व डायग्नॉस्टिक किट भी इसी स्लैब में आएंगे.
 
18% स्लैब में अधिकांश वस्तुएं और सेवाएं आएंगी, जिनमें छोटे ऑटोमोबाइल (कार और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें), उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू सामान और कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज शामिल हैं. सभी ऑटो पार्ट्स पर भी 18% की एक समान दर लागू होगी. इसके अलावा, लक्जरी और पाप (सिन) गुड्स पर 40% जीएसटी की दर बनी रहेगी.