नई दिल्ली
रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक नोटिस जारी कर क्लर्कों, वादियों और आम जनता को जिला अदालत परिसर में आने के दौरान सफेद शर्ट और काली पैंट पहनने से रोक दिया है।
यह कदम दलालों द्वारा खुद को वकील या वकीलों के क्लर्क बताकर वादियों के साथ धोखाधड़ी करने की शिकायतों के बाद उठाया गया है।
15 जुलाई के नोटिस में कहा गया है, "इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि किसी भी क्लर्क, वादी या आम जनता को अदालत परिसर में आने के दौरान सफेद शर्ट और काली पैंट पहनने की अनुमति नहीं है।"
इसमें कहा गया है कि यह पोशाक वकीलों या अधिवक्ताओं के लिए "पेशेवर पहचान और कानूनी बिरादरी की गरिमा के प्रतीक के रूप में" "सख्ती से आरक्षित" है।
इससे पहले, बार एसोसिएशन ने वादियों के साथ धोखाधड़ी को रोकने के लिए वकीलों के क्लर्कों के लिए अधिकृत पहचान पत्र (आईडी) प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया था।
इससे पहले जारी नोटिस में कहा गया था, "बार के कई सम्मानित सदस्यों और आम जनता व वादियों की कई शिकायतों के माध्यम से आरसीबीए की कार्यकारी समिति के संज्ञान में आया है कि कई दलाल खुद को आधिकारिक अधिवक्ता या अधिवक्ताओं के क्लर्क के रूप में गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। ये व्यक्ति झूठे बहाने से अशिक्षित वादियों को गुमराह कर रहे हैं और उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं।"