Uttar Pradesh: Hearing on petition requesting survey of Gyanvapi's Wuzukhana deferred
आवाज द वॉयस /नई दिल्ली
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर वुजूखाना का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से सर्वेक्षण कराने का अनुरोध करने वाली पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई चार जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.
अदालत में सोमवार को जब याचिका पर सुनवाई शुरू हुई तब अदालत को बताया गया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा 2020 की रिट याचिका संख्या 1246 (अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम केंद्र सरकार व अन्य) के मामले में पारित अंतरिम आदेश अब भी प्रभावी है.
इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई चार जुलाई के लिए निर्धारित कर दी. उच्चतम न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में निर्देश दिया था कि नई याचिकाएं दायर की जा सकती हैं लेकिन उनपर सुनवाई नहीं की जाएगी और कोई भी अदालत सर्वेक्षण आदि सहित कोई अंतरिम आदेश या अंतिम आदेश पारित नहीं करेगी.
उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल कर रहे हैं. याचिकाकर्ता राखी सिंह ने अदालत में दलील दी कि वुजूखाना क्षेत्र का सर्वेक्षण न्याय हित में आवश्यक है और इससे वादी और प्रतिवादी दोनों को लाभ होगा तथा अदालत को इस मुकदमे में निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद मिलेगी. उन्होंने यह भी कहा है कि वुजूखाना क्षेत्र का एएसआई से सर्वेक्षण इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इससे संपूर्ण संपत्ति का धार्मिक चरित्र निर्धारित हो सकेगा.