आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दो हिंदू युवतियों के इस्लाम अपनाने की वजह से बंधक बनाकर रखने के आरोपी पिता और राज्य सरकार को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति संदीप जैन ने दिया भाटिया उर्फ जोया दिया भाटिया (20) और अंशु भाटिया उर्फ अमीना अंशु भाटिया (35) से जुड़ी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया।
छह अगस्त को पीठ के समक्ष पेश हुई दोनों बहनों ने बताया कि उन्होंने स्वेच्छा से इस्लाम स्वीकार किया है। अंशु ने 2020 में और दिया ने 2021 में इस्लाम अपनाया। उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया कि उनका निर्णय किसी बल, धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव, लालच आदि से प्रेरित है।
दोनों बहनों ने आरोप लगाया कि धर्म परिवर्तन के कारण पिता ने उन्हें घर में बंधक बनाकर रखा था।